तेलंगाना HC ने ऑक्सीजन और दवा आपूर्ति में असमर्थता के लिए केंद्र सरकार को लगाए फटकार, कही ये बात
तेलंगाना HC ने ऑक्सीजन और दवा आपूर्ति में असमर्थता के लिए केंद्र सरकार को लगाए फटकार, कही ये बात
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तेलंगाना उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा ऑक्सीजन और दवा आपूर्ति पर सख्त मोड दिखाया। शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली और न्यायमूर्ति बी विजयसेन रेड्डी ने एचसी के दो न्यायाधीशों के पैनल ने राज्य में आवश्यक ऑक्सीजन और दवा आपूर्ति से निपटने में असमर्थता के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ गंभीर असंतोष व्यक्त किया । यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि वरिष्ठ वकील एल रविचंदर, प्रभाकर चिक्कुडू, वसुदा नागराज और अन्य द्वारा किए गए सामूहिक निवेदनों पर ध्यान देते हुए न्यायाधीशों ने केंद्र को 27 अप्रैल तक कमियों को स्पष्ट करते हुए विस्तृत हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया। यह पैनल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करता है।

यहां बता दें कि पैनल ने अधिकारियों द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट में विभिन्न कमियां बताई थीं। रिपोर्ट की ओर इशारा करते हुए पैनल ने पाया कि पिछले 21 दिनों से राज्य में किए गए 19 लाख परीक्षणों में से केवल 3 लाख आरटीपीसीआर हैं और वह भी उनमें से एक बड़ा हिस्सा जीएचएमसी, मेचल-मलकाजगिरी, रंगारेड्डी और संगरेड्डी जिलों में आयोजित किया जाता है।

याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य से कहा था कि वह मामलों में वृद्धि से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सलाहकार समिति का गठन करे। सरकार के आदेश से निपटने रातोंरात कर्फ्यू, पैनल ने कहा कि इन प्रतिबंधों स्पाइक कि शादी के कार्यों, राजनीतिक रैलियों, और अंय सभाओं कि एक टोपी नहीं है अगर सड़क पर आयोजित करने के लिए वापस पता लगाया जा सकता है पता नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि पांच जिलों में नगर निगम चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए उक्त समय के दौरान स्पाइक की संभावना अधिक है और पैनल ने राज्य को मतदान केंद्रों में एसओपी जारी करने का निर्देश दिया और राज्य को अगली स्थिति रिपोर्ट में राजनीतिक रैलियों पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कदमों का संकेत देने का निर्देश दिया।

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