मनी लॉन्डरिंग मामले में NCP नेता नवाब मालिक को सुप्रीम राहत, 6 महीने के लिए बढ़ी मेडिकल जमानत
मनी लॉन्डरिंग मामले में NCP नेता नवाब मालिक को सुप्रीम राहत, 6 महीने के लिए बढ़ी मेडिकल जमानत
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मुंबई: सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार (11 जनवरी) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) नेता नवाब मलिक को दी गई अंतरिम मेडिकल जमानत छह महीने के लिए बढ़ाने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने आदेश पारित किया और मामले को छह महीने बाद फिर से सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। 

प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अनुरोध पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया है कि नवाब मलिक ने कुछ संपत्ति बाजार मूल्य से कम कीमत पर खरीदी थी। मई 2022 में एक विशेष पीएमएलए अदालत द्वारा आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद मलिक ने नियमित जमानत याचिका दायर की। विशेष अदालत ने 30 नवंबर, 2022 को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। उसके बाद, वह उच्च न्यायालय चले गए जिसने जुलाई 2023 में अंतरिम चिकित्सा जमानत के लिए उनकी याचिका भी खारिज कर दी।

अगस्त 2023 में, शीर्ष अदालत ने मलिक को दो महीने के लिए अंतरिम जमानत दे दी क्योंकि मलिक गुर्दे की बीमारी और संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए अस्पताल में थे। अदालत ने स्पष्ट किया था कि जमानत मलिक की चिकित्सीय स्थिति को देखते हुए दी गई थी, योग्यता के आधार पर नहीं। बाद में अक्टूबर 2023 में जमानत तीन महीने के लिए बढ़ा दी गई। मलिक को भगोड़े दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले साल 23 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। 

मलिक ने कथित तौर पर इब्राहिम की बहन, हसीना पार्कर और दाऊद गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर 1999 और 2006 के बीच मुंबई के कुर्ला में एक संपत्ति हड़पने की साजिश रची थी। यह आरोप लगाया गया है कि मलिक ने पार्कर को जो पैसा दिया था, उसका इस्तेमाल आतंकी फंडिंग में किया गया था।

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