9 साल बाद पद्मनाभस्वामी मंदिर मामले में SC ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, राजघराने को मिला अधिकार
9 साल बाद पद्मनाभस्वामी मंदिर मामले में SC ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, राजघराने को मिला अधिकार
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नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च अदालत ने केरल के प्रसिद्ध पद्मनाभस्वामी मन्दिर (Padmanabhaswamy Temple) के प्रबंधन में त्रावणकोर के राजपरिवार के अधिकार को मान्यता दे दी है. सोमवार को इस मामले पर सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला देते हुए तिरुअनंतपुरम के जिला जज के नेतृत्व वाली कमेटी को मंदिर की व्यवस्था और देखरेख की जिम्मेदारी दी है.

उल्लेखनीय है कि शीर्ष अदालत में केरल के तिरुअनंतपुरम स्थित श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर में आर्थिक गड़बड़ी को लेकर प्रबंधन और प्रशासन का विवाद पिछले नौ वर्षों से विचाराधीन था. केरल उच्च न्यायालय के फैसले को त्रावणकोर के पूर्व शाही परिवार ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी. मंदिर के पास लगभग दो लाख करोड़ रुपये की संपत्ति है.18वीं सदी में त्रावणकोर शाही परिवार ने भगवान पद्मनाभ (विष्णु) के इस भव्य मंदिर का पुनíनर्माण कराया था.

इसी शाही परिवार ने 1947 में भारतीय संघ में विलय से पहले दक्षिणी केरल और उससे सटे तमिलनाडु के कुछ इलाकों पर राज किया था. आज़ादी के बाद भी मंदिर का संचालन पूर्ववर्ती राजपरिवार द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट ही करता रहा, जिसके कुलदेवता भगवान पद्मनाभ हैं. शीर्ष अदालत में न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा की बेंच ने पिछले साल 10 अप्रैल को मामले में केरल उच्च न्यायालय के 31 जनवरी, 2011 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को मंदिर, उसकी संपत्तियों का प्रबंधन संभालने और परिपाटियों के अनुरूप मंदिर का संचालन करने के लिए एक निकाय या ट्रस्ट बनाने के लिए कहा था.

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