नई दिल्ली: सीलिंग मामले को लेकर शीर्ष अदालत आज सुनवाई करेगा. इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि रिहायशी इलाकों में चल रही गैर कानूनी औद्योगिक इकाइयों को सील करने की निगरानी समिति गठित होने के 14 वर्षों बाद भी 5 हजार से अधिक औद्योगिक इकाइयां रिहायशी इलाकों में चल रही हैं.
इस पर दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति ने अदालत को बताया था कि रिहायशी इलाकों में चल रही सभी गैर कानूनी औद्योगिक इकाइयों को 15 दिन में सील कर दिया जाएगा. शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से सीलिंग के पहले 48 घंटे का नोटिस दिए जाने की शर्त को समाप्त करने पर जवाब देने के लिए कहा था. निगरानी समिति की तरफ से अदालत में दाखिल की गई रिपोर्ट में बताया गया था कि इस वर्ष अगस्त तक 15,888 गैर कानूनी औद्योगिक इकाइयों को सील किया जा चुका है. बची अवैध इकाइयां भी 15 दिन में सील कर दी जाएंगी.
आपको बता दें कि इससे पहले अदालत ने कहा था कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली के मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त, निगम आयुक्त और दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष वाली समिति 14 वर्षों में भी अवैध इकाइयों को सील नहीं कर सकी है, ऐसे में अब वे कह रहे हैं कि 15 दिन में सभी सील कर दिया जाएगा.
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