'अपनी मर्जी से निकाह कर सकती है 16 वर्षीय मुस्लिम लड़की..', HC के आदेश पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
'अपनी मर्जी से निकाह कर सकती है 16 वर्षीय मुस्लिम लड़की..', HC के आदेश पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली: शीर्ष अदालत, सोमवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की याचिका पर विचार करने के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी करते हुए जांच में सहयोग के लिए वरिष्ठ वकीलों को न्याय मित्र नियुक्त किया है। इसके साथ ही मामले की सुनवाई 7 नवंबर मुक़र्रर की है। बता दें कि उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि एक नाबालिग मुस्लिम लड़की 16 वर्ष की आयु में यौवन हासिल करने के बाद अपनी पसंद के युवक से निकाह कर सकती है।

शीर्ष अदालत के जस्टिस एस के कौल और जस्टिस अभय एस ओका की बेंच ने नोटिस जारी करते हुए कोर्ट की मदद के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव को इस मामले में न्याय मित्र नियुक्त किया है। अदालत ने कहा है कि, 'इस मामले पर विचार करने की आवश्यकता है।' दरअसल, NCPCR की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह एक "गंभीर मुद्दा" है और फैसले में टिप्पणियों पर रोक लगाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मुद्दे की जांच करेगी और मामले की सुनवाई 7 नवंबर को मुक़र्रर की है।

बता दें कि हाई कोर्ट की एकल-न्यायाधीश पीठ ने 13 जून को पठानकोट के एक मुस्लिम दंपति की याचिका पर यह आदेश दिया था, जिन्होंने सुरक्षा के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि मामले में विचार करने का मुद्दा निकाह की वैधता के संबंध में नहीं था, बल्कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उनके जीवन और स्वतंत्रता पर मंडरा रहे खतरे की आशंका को दूर करने के लिए था। हाई कोर्ट ने कहा था कि, 'कोर्ट इस तथ्य पर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती है कि याचिकाकर्ताओं की आशंकाओं को दूर करने की जरूरत है। केवल इसलिए कि याचिकाकर्ताओं ने अपने परिवार के सदस्यों की इच्छा के विरुद्ध निकाह किया है, उन्हें भारत के संविधान में परिकल्पित मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है।'

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