तीन तलाक़ कानून के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने दाखिल की थी याचिका, आज सुनवाई करेगा SC
तीन तलाक़ कानून के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने दाखिल की थी याचिका, आज सुनवाई करेगा SC
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नई दिल्‍ली: तीन तलाक को अपराध करार देने वाले कानून के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिंद द्वारा दाखिल की गई याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय आज सुनवाई करेगा. न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की अध्यक्षता वाली पीठ याचिका पर सुनवाई करेगी. दरअसल, याचिका में कहा गया है कि शीर्ष अदालत एक साथ 3 तलाक को अमान्य करार दे चुका है, ऐसे में कानून की आवश्यकता नहीं थी. 

याचिका में कहा गया है कि पति के जेल जाने से पत्नी की सहायता नहीं होगी. लापरवाही से जान लेने जैसे अपराध के लिए 2 वर्ष की सज़ा है और तीन तलाक़ के लिए 3 साल की. उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1 अगस्त (गुरुवार) को तीन-तलाक विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए थे, जिसके बाद तीन बार 'तलाक' बोल कर तत्काल तलाक देना अपराध की श्रेणी में आ गया है, जिसके लिए तीन साल तक की सजा का प्रावधान है. 

तीन-तलाक या मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 संसद के दोनों सदनों में पहले ही पास हो चुका है. लोकसभा में यह विधेयक विपक्ष के विरोध के बाद भी 25 जुलाई को पास हो गया था. विपक्ष की मांग थी कि बिल पास करने से पहले एक स्टैंडिंग कमेटी द्वारा इसकी समीक्षा हो. इसके बाद यह विधेयक उच्च सदन में भी पारित हो गया।

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