सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी विधायक की याचिका पर सुनवाई से किया इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी विधायक की याचिका पर सुनवाई से किया इंकार
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट से 11 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव में राजेंद्र कुमार द्वारा शामिल होने की परमिशन मांगे जाने वाली याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है. राजेंद्र कुमार बीजेपी के मध्य प्रदेश के सिंगरौली से विधायक है. उन्होने वोटिंग में हिस्सा लेने देने की परमिशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी।

गुरुवार को सुनवाई के दौरान कुमार ने अपने दलील में कहा कि वो विधायक है और उनका हक बनता है कि वो राज्यसभा के लिए वोटिंग करें. सर्वोच्च अदालत ने उन्हें सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने की अनुमति दी है और विदायक निधि फंड के इस्तेमाल की भी इजाजत दी गई है।

उन्होने कहा कि 11 जून को राज्यसभा चुनाव है, इसलिए उनकी याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को की जाए. इस पर कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई दूसरी बेंच कर रही है. ऐसे में हम सुनवाई करें, यह कहीं से भी सही नहीं होगा। राजेंद्र कुमार ने कहा कि आज गुरुवार है और शनिवार को वोटिंग है, ऐसे में उनकी याचिका पर सुनवाई की जानी चाहिए।

इस पर कोर्ट ने भी गुस्साए लहजे में कहा कि आपको ये बात पहले नहीं पता था कि आपको राज्यसभा के लिए वोटिंग करनी है. जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल आदेश दिए थे तभी आपको अपनी ये बात रखनी चाहिए थी. जिसके जवाब में राजेन्द्र कुमार ने अपनी दलील में कहा कि चुनाव आयोग ने 6 जून को एक सूची जारी की जिसमें कहा गया है कि आप वोटिंग नहीं कर सकते।

इसलिए हमारी याचिका पर सुनवाई की जाए. लेकिन कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया. नामांकन के दौरान राजेंद्र कुमार ने अपने मूल निवास की सर्टिफाइड कॉपी जमा नहीं की थ। इसी आधार पर हाइकोर्ट ने उनका नामांकन रद्द कर दिया।

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