मोहम्मद ज़ुबैर को मिली अंतरिम जमानत, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रखी ये शर्त
मोहम्मद ज़ुबैर को मिली अंतरिम जमानत, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रखी ये शर्त
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नई दिल्ली: विवादित पोर्टल AltNews के सह -संपादक मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर आज सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दर्ज केस में मोहम्मद जुबैर को जमानत दे दी है। इस दौरान न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने यूपी सरकार और पुलिस को नोटिस भेजते हुए कहा है कि जुबैर को शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी जा रही है। जुबैर न्यायिक क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकेंगे। साथ ही मामले में फैसला आने तक जुबैर कोई ट्वीट भी नहीं कर पाएंगे। 

वहीं, तुषार मेहता ने कोर्ट से गुजारिश करते हुए कहा कि अंतरिम आदेश को सोमवार तक टाल दिया जाए, मगर अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया। बता दें कि हिन्दू देवी देवताओं का अपमान करने के आरोपित मोहम्मद जुबैर ने अपनी जान को खतरा बताते हुए गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में जुबैर ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से उनके खिलाफ दर्ज FIR को निरस्त करने की मांग की है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 13 जून को जुबैर की एक रिट याचिका खारिज कर दी थी।

जुबैर की तरफ से सीनियर वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने कहा कि यूपी पुलिस की तरफ से उनके क्लाइंट के खिलाफ दर्ज FIR से पता चलता है कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है। गोंजाल्विस ने कहा कि उनका काम खबरों को सत्यापित करना है, और वह नफरत फैलाने वाले भाषणों की तथ्य-जांच करने की भूमिका निभा रहे थे। हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय गए, मगर कोई राहत नहीं मिली। 

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