ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश पर लगेगा प्रतिबंध ? कोर्ट में सुनवाई आज
ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश पर लगेगा प्रतिबंध ? कोर्ट में सुनवाई आज
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वाराणसी: बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी स्थित विवादित ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने और उसमें मुस्लिम पक्ष की एंट्री पर प्रतिबंध सहित तीन बिंदुओं पर सिविल जज (फास्ट ट्रैक) की अदालत में दाखिल याचिका पर आज शुक्रवार को सुनवाई होने वाली है। पिछली तिथि पर मुस्लिम पक्ष के वकील ने याचिका की कॉपी वादी अधिवक्ता से प्राप्त की था। ताकि याचिका पर जवाब दायर किया जा सके।

विश्व वैदिक सनातन संघ की महासचिव और आदि विश्वेश्वर की वाद मित्र किरण सिंह, वादी विकास साह व विद्याचंद ने सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में 77 पेज और 122 पैरा में वाद दाखिल किया था। इसमें मांग की गई है कि मुस्लिम पक्ष को ज्ञानवापी परिसर में प्रवेश से प्रतिबंधित किया जाए, ज्ञानवापी परिसर हिन्दुओं को पूजा-पाठ करने के लिए सौंपा जाए और भगवान आदिविश्वेश्वर की रोज़ाना पूजा-अर्चना तत्काल प्रारंभ की जाए।

वादी ने कोर्ट कमीशन कार्यवाही की रिपोर्ट का भी हवाला दिया था। मामले में 30 मई को सुनवाई होनी थी, मगर, जिला जज ने केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट महेन्द्र कुमार पांडेय की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई पर वादी ने अपना पक्ष रखना आरंभ किया, तो प्रतिवादी अधिवक्ता ने विरोध किया कि उन्हें वाद की प्रति मुहैया नहीं कराई गई है। वाद पत्र की प्रति मिलने के बाद प्रतिवादी अधिवक्ता ने मोहलत देने का आग्रह किया। कोर्ट ने जून में सिविल की सुनवाई बंद रहने के ध्यान में रखते हुए आठ जुलाई को तिथि मुक़र्रर कर दी थी।

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