बाबरी विध्वंस मामला: फैसले के लिए SC ने तय की डेडलाइन, आडवाणी, जोशी व उमा भारती हैं आरोपी
बाबरी विध्वंस मामला: फैसले के लिए SC ने तय की डेडलाइन, आडवाणी, जोशी व उमा भारती हैं आरोपी
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नई दिल्ली: रामनगरी अयोध्या की बाबरी मस्जिद के विध्वंस मामले में शीर्ष अदालत ने लखनऊ की CBI ट्रायल कोर्ट को फैसला सुनाने के लिए एक महीने का वक़्त दिया है। शीर्ष अदालत ने ट्रायल कोर्ट को फैसला सुनने के लिए एक महीने की अवधि बढ़ाते हुए 30 सितंबर तक का वक़्त दिया है। इस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और अन्य नेताओं को आरोपी बनाया गया है।

उल्लेखनीय है कि अयोध्या में छह दिसंबर 1992 को 'कारसेवकों' ने मस्जिद को ध्वस्त कर दिया था। उनका दावा था कि मस्जिद के स्थान पर राम का प्राचीन मंदिर हुआ करता था। राम मंदिर आंदोलन की अगुवाई करने वाले लोगों में आडवाणी और जोशी भी शामिल थे। अयोध्या बाबरी विध्वंस मामले में भाजपा के वयोवृद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी ने 24 जुलाई (शुक्रवार) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष न्यायाधीश के सामने अपना बयान दर्ज करवाया था। 

इस दौरान देश के पूर्व उप-प्रधानमंत्री ने अपने खिलाफ लगे तमाम आरोपों को ठुकरा दिया था। उन्होंने उस वक़्त की केंद्र सरकार को अपने खिलाफ लगे आरोपों के लिए जिम्मेदार करार दिया था। इस मामले में खुद को निर्दोष करार देते हुए आडवाणी ने कहा था कि उन पर लगाए गए आरोप सियासत से प्रेरित थे।

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