सुप्रीम कोर्ट ने 69  वर्षीय गोपाल अंसल की याचिका की ख़ारिज
सुप्रीम कोर्ट ने 69 वर्षीय गोपाल अंसल की याचिका की ख़ारिज
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नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट कारोबारी गोपाल अंसल की याचिका ख़ारिज कर दी है. वह उपहार अग्निकांड मामले में आरोपी है. गोपाल अंसल की याचिका में उन्होंने अपने भाई सुशील अंसल की तरह सजा में छूट देने का अनुरोध किया था. गोपाल अंसल को अब एक वर्ष की सजा में से बचा शेष समय जेल में भुगतने के लिये समर्पण करना होगा.

जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस कुरियन जोसफ और जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की बैंच ने कहा, गोपाल अंसल की याचिका खारिज की जाती है. जस्टिस गोगोई की अध्यक्षता वाली बैंच ने नौ फरवरी को बहुमत के निर्णय में उम्र संबंधी जटिलताओं को देखते हुए 76 वर्षीय सुशील अंसल को राहत दी थी और उनकी सजा जेल में बिताई गयी समय अवधि तक सीमित कर दी थी. जबकि गोपाल अंसल को बाकी बची सजा काटने के लिए चार सप्ताह के अंदर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था.

इस निर्णय के बाद गोपाल अंसल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर समानता के आधार पर निर्णय करने का अनुरोध किया था, उन्होंने बताया कि उनकी उम्र 69 वर्ष है और उन्हें जेल भेज दिया गया तो उनके स्वास्थ्य कि अपूर्णीय क्षति होगी.

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