आधार अनिवार्यता पर आज लगेगी सुप्रीम कोर्ट की मुहर
आधार अनिवार्यता पर आज लगेगी सुप्रीम कोर्ट की मुहर
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आज कल हर चीज़ में आधार की जरूरत होती है और ऐसे में सरकार ने आधार को हर जगह लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. ऐसे में आधार की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. कई लोगों ने कोर्ट से सरकार के इस फैसले पर रोक लगाने के लिए गुहार लगायी थी. अब ऐसे में शीर्ष अदालत इस मामले में शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगी.

लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार आधार को लिंक करने की समय सीमा में वृद्धि कर दी गयी है. पहले आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2017 रखी गयी थी लेकिन, जनता की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने इसे 31 मार्च 2018 तक बढ़ा दिया है.

वहीं मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने जानकारी दी और कहा कि आधार योजना को चुनौती पेश करने वाली दलील पर अब अगले साल यानि कि 2018 में 17 जनवरी से सुनवाई शुरू होगी. वहीं जानकारी देते हुए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने पीठ के समक्ष जानकारी पेश की, कि सरकार द्वारा विभिन्न योजना का लाभ लेने के लिए आधार कि अनिवार्यता के लिए समय सीमा को बढ़ा कर 31 मार्च तय कर दिया गया है.

हालांकि बैंक में खाता खुलवाने के लिए इसकी अनिवार्यता अभी भी कायम रहेगी. अगर कोई उपभोक्ता सिम कार्ड ले चुका है तो उसे 6 फ़रवरी 2018 तक अपने सिम कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य है. वहीं अटॉर्नी जनरल ने जानकारी देते हुए कहा कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही लिया गया है.

अब 31 मार्च तक बैंक खातों को आधार से जोड़ा जा सकेगा

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