सुप्रीम कोर्ट का आदेश: मैसूर लैब में हों मैगी सैंपल की जांच
सुप्रीम कोर्ट का आदेश: मैसूर लैब में हों मैगी सैंपल की जांच
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नई दिल्ली : देश की सर्वोच्च न्याय प्रणालिका तंत्र सुप्रीम कोर्ट ने मैगी के लिए एक बार फिर से मुसीबत खड़ी कर दी है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक  सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मैगी का फिर से लैब टेस्ट कराने के आदेश दिए हैं। तथा इसके लिए कोर्ट ने मेगी के यह टेस्ट मैसूर के लैब में कराने के लिए कहा है।

बता दे की मैगी विवाद को लेकर एनसीडीआरसी की ओर से दिए आदेश के विरुद्ध नेस्ले ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। तथा इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार को इसके लिए नोटिस भी जारी किया था। गौरतलब है कि सरकार ने नेस्ले के खिलाफ 640 करोड़ रुपये का मुकदमा दायर किया है. 

तथा यह मुकदमा सरकार ने कथित रूप से अनुचित व्यापार के लिए भेजा है। इसके लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एनसीडीआरसी) ने इसी संबंध में मैगी नूडल्स के 16 और नमूनों के परीक्षण का आदेश दिया है।

 

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