सुनंदा केस में सुब्रमण्यम की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में खारिज
सुनंदा केस में सुब्रमण्यम की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में खारिज
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नई दिल्ली. सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले की अदालत की निगरानी में विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने की मांग कर रहे भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका खारिज कर दी है. 

हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा, 'ऐसा लगता है कि स्वामी के पास इस मामले की कुछ गुप्त जानकारियां या आंकड़े हैं, लेकिन उन्हें उसे पहले ही सामने लाना चाहिए था.' कोर्ट ने स्वामी की याचिका खारिज करने के साथ ही इस मामले में अब तक हुई जांच की जानकारी मांगी है.

अदालत ने कहा, "सुब्रमण्यम स्वामी से जब यह स्पष्ट रूप से पूछा गया कि उन्होंने याचिका में किस आधार पर आरोप लगाए, तो उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कोई डेटा या जानकारी नहीं छिपाई." कोर्ट ने कहा कि अदालतों को इस मामले में सावधानी बरतने की जरूरत है कि राजनीतिक व्यक्ति अपने हितों के लिए न्यायिक प्रक्रिया का इस्तेमाल न करें.

दिल्ली हाई कोर्ट ने अदालतों को राजनीति से प्रेरित याचिकाओं को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है. जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस आईएस मेहता की बेंच ने कहा, ‘अदालतों को इस बारे में सचेत रहने की जरूरत है कि कोई राजनीतिक व्यक्ति अपने हित में न्यायिक प्रक्रिया का इस्तेमाल न करने पाए.

गौरतलब हैं कि सुनंदा पुष्कर कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी थीं. वे जनवरी 2014 में दिल्ली के एक मशहूर होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई थीं. इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है.

 

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