नई दिल्ली : सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राहत दी है। इसके चलते वे अब 28 नवंबर तक जेल से आजाद रहेंगे। गौरतलब है कि सुब्रत राय पेरोल पर जेल से बाहर है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने राय की पेरोल अवधि 28 नवंबर तक बढ़ाने के आदेश दिये है।
185 करोड जमा करायेंगे
जानकारी मिली है कि राय के समूह सहारा ने अभी तक सेबी के पास 215 करोड़ रूपये जमा करा दिये है। पेरोल अवधि बढ़ाने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उनसे 185 करोड़ और भी जमा करने के लिये कहा था, इस पर राय ने कोर्ट से यह कहा है कि वे हर हाल में 28 नवंबर तक यह रकम सेबी के पास जमा करा देंगे।
कभी हुआ करते थे जलवे
लोगों का जमा रूपया हड़पने वाले सहारा प्रमुख सुब्रत राय के कभी जलवे हुआ करते थे। वे न केवल मीडिया से जुड़े हुये है वहीं उन्होंने और उनके समूह ने लोगों की गाढ़ी कमाई को दुगना करने का वादा कर अपने यहां रकम भी जमा करवाई थी। बावजूद इसके वे अपने वादे में खरा नहीं उतर सके।