सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करते पाए जाने पर लगेगा जुर्माना
सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करते पाए जाने पर लगेगा जुर्माना
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रायपुर में अब सार्वजनिक स्थलों पर अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान करता हुआ देखा जाएगा तो उसके खिलाफ सख़्त कार्रवाई की जायेगी. खुलेआम सिगरेट का सेवन करते पाए जाने पर मौके पर ही 200 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा. हालांकि प्रशासन लोगों को जागरूकता करने का काम भी कर रहा है.

वहीं जिले में तंबाखू पर नियंत्रण पाने के लिए शनिवार को रेडक्रास सभाकक्ष में जिलास्तरीय समन्वय समिति की बैठक में निगम अधिकारियों को ये निर्देश भी दिए गए हैं कि वे सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध से सम्बंधित बोर्ड लगाए जाये. इसके चलते लोगों में जागरूकता लाने के उदेश्य से जल्द ही प्रशासन अगले कुछ दिन में शहर में जगह-जगह चेतावनी बोर्ड भी लगाएगा.

रायपुर के अलावा पहले से ही दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरू जैसे महानगरों में सार्वजनिक स्थानों पर यह नियम सख्ती से लागू है. अब रायपुर में भी नियम तौड़ने पर आर्थिक दंड के साथ ही एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है. वहीं प्रशासन का कहना है कि इस नियम को सख्ती से लागू किया जाएगा तथा नियम तोड़ते पाए जाने पर किसी को भी बख़्शा नहीं जाएगा.     

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