दुकानदारों को मिलेगी 3000 रुपये महीने पेंशन, जानिए कैसे होगा रजिस्ट्रेशन और क्या हैं जरुरी दस्तावेज
दुकानदारों को मिलेगी 3000 रुपये महीने पेंशन, जानिए कैसे होगा रजिस्ट्रेशन और क्या हैं जरुरी दस्तावेज
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केंद्र सरकार (Central Government) और राज्य सरकार (State Government) की तरफ से जरूरतमंदों के लिए कई सरकारी योजनाएं (Government Schemes) चलाईं जाती हैं, और इन योजनाओं से कई लोगों को लाभ होते है। इन योजनाओं के चलते कई लोग आसानी से अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। आप सभी को बता दें कि इसी क्रम में मोदी सरकार (Modi government) प‍िछले द‍िनों एक ऐसी स्‍कीम लेकर आई है, ज‍िसमें दुकानदारों को भी 60 साल की उम्र के बाद पेंशन म‍िलने का प्रावधान है। आप सभी को बता दें कि इसमें रज‍िस्‍ट्रेशन (registration) कराने वाले व्‍यक्‍त‍ि का भव‍िष्‍य सुरक्ष‍ित हो जाएगा। केवल यही नहीं बल्कि इस पेंशन योजना के तहत खुदरा कारोबारी (retail trader), दुकानदारों तथा स्वरोजगार (shopkeepers and self-employed) करने वाले लोगों को मासिक पेंशन मिल सकती है।

आप सभी को बता दें कि सरकार की तरफ से खुद का ब‍िजनेस करने वाले लोगों के ल‍िए नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) लाई गई है। जी हाँ और इसमें रजिस्‍ट्रेशन कराने के ल‍िए आपके कारोबार का सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये या उससे कम होना चाह‍िए। इसी के साथ यह एक स्‍वैच्‍छ‍िक योजना है, ज‍िसमें ब‍िजनेस करने वाले को 60 वर्ष उम्र पूरी होने पर 3,000 रुपये महीने की न्यूनतम पेंशन (Pension) म‍िलेगी। आप सभी को हम यह भी जानकारी दे दें कि मोदी सरकार ने इस योजना को 2019 में शुरू क‍िया था। ऐसे में अगर योजना में रज‍िस्‍ट्रेशन कराने वाले की मृत्‍यु हो जाती है तो लाभार्थी की तरफ से बनाए गए नॉम‍िनी (पत‍ि / पत्‍नी) को पारिवारिक पेंशन के रूप में आवेदक की पेंशन का 50 प्रत‍िशत द‍िया जाएगा। वहीं अगर आप इससे अध‍िक जानकारी चाहिए तो इसके लिए आप Labor.gov.in और maandhan.in पर भी लॉगइन (log in) कर सकते हैं।

आप सभी को बता दे की 18 से 40 वर्ष के बीच आयु वर्ग वालों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा व्यापार करने वाले व्‍यक्‍त‍ि का सालाना करोबार 1.5 करोड़ रुपये या उससे कम होना चाहिए। आपको बता दें कि आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड (Aadhaar Card) और बचत बैंक खाता (Savings Bank Account), जनधन खाता संख्या (Jan Dhan Account Number) होनी चाहिए। इसी के साथ बताया जा रहा है कि योजना में केंद्र सरकार की तरफ से भी रज‍िस्‍ट्रेशन कराने वाले के खाते में अंशदान (contribution to account) क‍िया जाता है। वहीं स्‍कीम से जुड़ने वालों को 60 वर्ष की आयु तक बचत बैंक खाते या जनधन खाते से ऑटो डेबिट के जरिए कंट्रीब्यूशन करना होगा।

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