शिवराज सरकार ने पेंशनर्स को दी बड़ी खुशखबरी, मिलेंगे भारी फायदे
शिवराज सरकार ने पेंशनर्स को दी बड़ी खुशखबरी, मिलेंगे भारी फायदे
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भोपाल: मध्यप्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए शिवराज सरकार ने राज्य के पेंशनर्स को अच्छी खबर दी है. सरकार ने फैसला लिया है कि रिटायरमेंट के वक़्त विभागीय, न्यायिक कार्रवाई पेंडिंग होने पर भी पेंशन की पात्रता प्राप्त होगी. इसे अर्हकारी सेवा के आधार पर अनुज्ञेय अधिकतम पेंशन के बराबर अनंतिम पेंशन दफ्तर प्रमुख द्वारा स्वीकृत की जाएगी.

बता दें कि शिवराज सरकार ने निर्णय लिया है कि अगर शासकीय सेवन को सेवानिवृत्ति के दिनांक तक विभागीय या न्यायिक कार्यवाही लंबित रहने की स्थिति में निलंबित रखा जाता है तो निलंबित होने के पहले की दिनांक तक अर्हकारी सेवा अवधि, अनंतिम पेंशन की गणना के लिए ली जाएगी. प्रदेश शासन ने 19 मई 2023 को जारी आदेश में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 में संशोधन किया है. ये संशोधन नियम 64 के स्थान पर स्थापित किए गए हैं, जो 12 दिसम्बर 1990 से लागू समझे जायेंगे.

वही सेवानिवृत्ति की दिनांक से आरम्भ होकर विभागीय या न्यायिक कार्यवाही से समाप्त होने के पश्चात् अफसर द्वारा अंतिम आदेश पारित होने की दिनांक तक की अवधि के लिए दफ्तर प्रमुख द्वारा सेवानिवृत शासकीय कर्मचारी को अनंतिम पेंशन का भुगतान किया जाएगा. विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां समाप्त होने पर आखिरी आदेश जारी होने तक किसी उपदान राशि का भुगतान नहीं किया जा सकेगा. वहीं आगामी चुनाव को देखते हुए पूर्व सीएम एवं कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि मध्यप्रदेश की बीजेपी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बंद करके सरकारी कर्मचारियों से रिटायरमेंट के पश्चात् जीवन-यापन का अधिकार छीन लिया था. अब मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही हम पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे तथा कर्मचारियों को सम्मान का जीवन देंगे.

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