शिवराज सरकार ने पलटा कमलनाथ सरकार का ये फैसला
शिवराज सरकार ने पलटा कमलनाथ सरकार का ये फैसला
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भोपाल: पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच शिवराज सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। जी दरअसल शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार का किया हुआ फैसला पलट दिया है और इसके तहत ऐसी पंचायतों का परिसीमन निरस्त कर दिया है, जहां पिछले एक साल से चुनाव नहीं हुए हैं। जी हाँ, सामने आने वाली खबर को माने तो अब ऐसी सभी जिला, जनपद या ग्राम पंचायतों में पुरानी व्यवस्था से चुनाव से होंगे।

कहा जा रहा है यह व्यवस्था उन पंचायतों में लागू नहीं होगी, जिसके क्षेत्र किसी नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित किए गए हैं। केवल यही नहीं बल्कि इसके लिए सरकार ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश -2021 लागू कर दिया है, जिसकी अधिसूचना बीते रविवार को देर शाम जारी की गई है। मिली खबर के मुताबिक पंचायतों को परिसीमन चुनाव से पहले करने का प्रावधान है, इस वजह से ऐसी पंचायतें जहां परिसीमन हो गया है, लेकिन उसके प्रकाशन से एक साल के अंदर चुनाव नहीं हुए हैं, तो उक्त परिसीमन को निरस्त माना जाएगा। इस वजह से अब ऐसी व्यवस्था लागू होगी, जो परिसीमन के पहले थी। इसके अलावा आरक्षण भी वैसा ही रहेगा, जैसा पहले था।

आप सभी को बता दें कि मध्यप्रदेश के खरगोन जिले में 137, नरसिंहपुर में 103 और राजगढ़ में करीब 80 नई पंचायतें बनी, वहीं सागर में 25, खरगोन में 19 और शिवपुरी में 13 पंचायतों को समाप्त कर दिया गया। बात करें कमलनाथ सरकार की तो इस सरकार ने साल 2019 में जिले से लेकर ग्राम पंचायतों तक नया परिसीमन कर करीब 1200 नई पंचायतें बनाई थी, वहीं दूसरी और 102 ग्राम पंचायतों को खत्म किया था। आपको बता दें कि मध्यप्रदेश में करीब 23 हजार 835 ग्राम पंचायतें हैं। ऐसे में 904 जिला पंचायत सदस्य और 6035 जनपद सदस्य त्रि-स्तरीय पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं साल 2014-15 में हुए पंचायत चुनाव का 2020 तक कार्यकाल रहा।

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