अपराधी का समर्थन नहीं कर सकती राज्य सरकार, शाहजहां शेख को क्यों नहीं पकड़ पा रही पुलिस ? ममता सरकार को HC की फटकार
अपराधी का समर्थन नहीं कर सकती राज्य सरकार, शाहजहां शेख को क्यों नहीं पकड़ पा रही पुलिस ? ममता सरकार को HC की फटकार
Share:

कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार (20 फ़रवरी) को पश्चिम बंगाल के संदेशखाली क्षेत्र में हुई हिंसा में जिला परिषद के प्रधान और तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता शाहजहाँ शेख की संलिप्तता और राज्य पुलिस द्वारा 20 दिन बाद भी उसे गिरफ्तार करने में असमर्थता पर पुलिस को फटकार लगाई। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ के आदेशों के खिलाफ राज्य की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने क्षेत्र में धारा 144 सीआरपीसी आदेशों को लागू करने को रद्द कर दिया था और एलओपी सुवेंदु अधिकारी को एक अन्य विपक्षी विधायक के साथ क्षेत्र का दौरा करने और पीड़ित लोगों से बातचीत करने की अनुमति दी थी। 

उपरोक्त आदेशों में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए, हाई कोर्ट ने अपील स्वीकार कर ली और अधिकारी और विधायक को उच्च न्यायालय के आदेशों का ईमानदारी से पालन करते हुए और अपने किसी भी समर्थक के बिना क्षेत्र का दौरा करने का निर्देश दिया। संदेशखाली में मामला तब शुरू हुआ, जब करोड़ों रुपये के राशन घोटाले की जांच कर रहे ED अधिकारियों की एक टीम पर उस समय हमला किया गया जब वे TMC नेता शाहजहां के आवास पर छापेमारी करने जा रहे थे। अदालत ने अपने आदेश में इस तथ्य पर न्यायिक संज्ञान लिया कि ED द्वारा शेख शाहजहां के परिसर में तलाशी अभियान चलाने के बाद समस्या खड़ी हो गई। इसमें कहा गया कि राज्य पुलिस उसके खिलाफ विभिन्न IPC अपराधों के साथ-साथ ED अधिकारियों पर हमले के बाद भी उसे पकड़ने में असमर्थ रही है। 

हाई कोर्ट ने कहा कि, यह काफी आश्चर्य की बात है कि जो व्यक्ति समस्या का मूल है, उसे आज तक पकड़ा नहीं जा सका और वह भागा हुआ है। इसलिए राज्य सरकार को मामले पर व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा, खासकर तब जब जो व्यक्ति समस्या का एकमात्र कारण प्रतीत होता है वह अभी भी फरार है। सुनवाई के दौरान, पीठ ने उस स्वत: संज्ञान प्रस्ताव की ओर भी इशारा किया, जिसे एकल पीठ ने क्षेत्र में घट रही घटनाओं के संबंध में उठाया था। यह नोट किया गया कि एकल-न्यायाधीश के प्रस्ताव को मुख्य न्यायाधीश ने एक रिपोर्ट के रूप में माना, जिन्होंने इसे सुनवाई के लिए जनहित याचिकाओं से निपटने वाली पीठ के समक्ष रखा है।  

हाई कोर्ट ने कहा कि, हमने शिकायतें देखी हैं, क्षेत्र की महिलाओं ने कई मुद्दे उठाए हैं, और कुछ आदिवासी लोगों की जमीनें हड़प ली गई हैं। यह व्यक्ति (शेख शाहजहाँ) भाग नहीं सकता। राज्य इसका समर्थन नहीं कर सकता। स्वत: संज्ञान मामले में हम उसे यहां आत्मसमर्पण करने के लिए कहेंगे।' वह कानून की अवहेलना नहीं कर सकता। यदि एक व्यक्ति पूरी आबादी को फिरौती के लिए बंधक बना सकता है, तो सत्तारूढ़ व्यवस्था को उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। वह सिर्फ जनता के प्रतिनिधि हैं। वह जनता का भला करने के लिए बाध्य है। प्रथम दृष्टया यह दिखाने के लिए सामग्री है कि उन्होंने (शेख शाहजहां) जनता को नुकसान पहुंचाया है। वह कथित अपराध करने के बाद से भाग रहा है।

हाई कोर्ट ने कहा कि, जो व्यक्ति समस्या का कारण है, वह भाग रहा है। इसका मतलब यह हो सकता है कि राज्य पुलिस उसकी सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है, या वह उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। लोगों को बोलने दीजिए. सिर्फ लोगों के कुछ कहने से आरोपी दोषी नहीं बन जायेगा।  भले ही हजारों झूठे दावे हों, लेकिन एक वास्तविक दावे की आपको जांच करनी होगी। कोर्ट ने कहा, अगर आप उन्हें बंद कर देंगे तो यह काम नहीं करेगा। विशेष रूप से, न्यायालय ने पहले उस याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया था जिसमें संदेशखाली में हिंसा से प्रभावित महिलाओं की 'सुरक्षा' के लिए दावा किया गया था।

पंडित प्रदीप मिश्रा को मिली जान से मरने की धमकी, सांसद नवनीत राणा ने अमित शाह को पत्र लिख मांगी सुरक्षा

पीएम मोदी ने किया 32000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन, बोले- विकास की दिशा में बढ़ रहा जम्मू कश्मीर

छत्तीसगढ़ में पकड़ाया 5 करोड़‌‌‌ का गांजा‌, SP पल्लव ने लगाई आरोपी की क्लास

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -