सौ रुपए की रिश्वत के लिए मिली चार साल की सजा
सौ रुपए की रिश्वत के लिए मिली चार साल की सजा
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जयपुर: भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों को यह खबर अवश्य पढ़नी चाहिए, जिसमें मात्र सौ रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में एक कोर्ट के कर्मचारी को चार साल की सजा सुनाई गई. मामला अजमेर की अदालत का है|

राजस्थान में अजमेर की भष्टाचार निरोधक अदालत ने एक सरकारी कर्मचारी राधाकिशन को रिश्वत लेने के आरोप में चार साल की सजा और दस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई|

गौरतलब है कि राधाकिशन ने चेक बाउंस के मामले में समंस तामील कराने के लिए 2012 में 100 रुपए की रिश्वत मांगी थी. इसकी शिकायत करने पर एसीबी ने राधाकिशन को रंगे हाथों पकड़ा था. कोर्ट ने अदालतकर्मी द्वारा रिश्वत मांगे जाने को गम्भीर घटना मानते हुए यह सजा सुनाई गई|

अदालत के इस फैसले ने फिर साबित कर दिया कि चाहे रिश्वत सौ रुपए की ली जाए या दस हजार की रिश्वत मांगना अपराध ही है. इस मामले में तो विडंबना यह थी की रिश्वत लेने वाला कर्मचारी उस अदालत में काम करता था जहाँ भ्रष्टाचाार से जुड़े मामलों की सुनवाई होती थी|

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