ई-वोटिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सेबी ने किया ये काम
ई-वोटिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सेबी ने किया ये काम
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नई दिल्ली: बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) बुधवार को ई-वोटिंग प्रक्रिया को शेयरधारकों के लिए अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और सरल बनाने के लिए एक तंत्र के साथ सामने आया।

सेबी ने एक परिपत्र में कहा कि मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए, सभी डीमैट खातों के माध्यम से सभी डीमैट खाताधारकों के लिए ई-वोटिंग को सक्षम करने का निर्णय लिया गया है। डीमैट खाताधारक ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं (ईएसपी) के साथ फिर से पंजीकरण किए बिना अपने वोट डालने में सक्षम होंगे, जिससे न केवल सहज प्रमाणीकरण की सुविधा होगी बल्कि ई-मतदान प्रक्रिया में भाग लेने की आसानी और सुविधा भी बढ़ेगी।

वर्तमान में, देश में सूचीबद्ध संस्थाओं को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने वाले कई ईएसपी हैं। यह विभिन्न ईएसपी पर पंजीकरण और शेयरधारकों द्वारा कई उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के रखरखाव की आवश्यकता है। शेयरधारक सीधे डिपॉजिटरी के साथ पंजीकरण कर सकते हैं, जिसमें वे डिपॉजिटरी की वेबसाइटों के माध्यम से विभिन्न ईएसपी के ई-वोटिंग पेज तक पहुंचने में सक्षम होंगे।

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