Feb 26 2016 05:21 PM
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव के लिए याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि यह याचिका उसे दायर करनी चाहिए जो इस मामले के तहत पीड़ित हो मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस याचिका पर अपनी नाखुशी जाहिर की है और कहा है कि इसे वापस ले लिया जाए।
कोर्ट में यह याचिका कांग्रेस के नेता व समाजसेवी तहसीन पूनावाला ने दायर की थी। याचिका में मांग की गई थी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो बदलाव किए गए है, उन्हें असंवैधानिक करार दिया जाए।
याचिका में यह भी कहा गया था कि कानून में बदलाव करके जघन्य अपराध में शामिल 16 साल तक के उम्र के अवयस्क पर भी आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है. इसे असंवैधानिक करार दिया जाना चाहिए। एक्ट के तहत 16 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों पर भी व्यस्कों की तरह मुकदमा चलाया जा सकता है।
हांला कि इसका फैसला लेने के लिए प्रारंभिक जांच की जाएगी, जिसमें तय किया जाएगा कि किशोर को सुधार का मौका दिया जाए या नहीं।
हिंदी न्यूज़ - https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml
इंग्लिश न्यूज़ - https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml
फोटो - https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml
© 2024 News Track Live - ALL RIGHTS RESERVED