निर्भया को इंसाफ: गुनहगारों की फांसी बरक़रार
निर्भया को इंसाफ: गुनहगारों की फांसी बरक़रार
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दिल्ली: निर्भया के गुनहगारों को आज सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बक्शा. कोर्ट ने दुष्कर्मियों पर फांसी को बरक़रार रखा है. भारत को हिला कर रख देने वाले निर्भया कांड के चार दोषियों में से तीन की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सोमवार को अपना फैसला दिया. इस मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) दीपक मिश्रा, जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने सुनवाई की .  मुकेश (29), पवन गुप्ता (22) और विनय शर्मा की याचिकाओं पर निर्णय सुनाने से पहले कोर्ट ने उनकी दलीले सुनी. मामले में चौथे दोषी अक्षय कुमार सिंह (31) ने सुप्रीम कोर्ट में पिछले निर्णय के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका दायर नहीं की, फैसला पांच मई 2017 को आया था.

अक्षय कुमार सिंह के वकील एपी सिंह का कहना है कि अक्षय की तरफ से जल्द ही पुनर्विचार याचिका दायर किया जाएगा. नियम के तहत पुर्नविचार की ओपन कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद 4 मई 2018 को अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. निर्भया कांड देश की तारीख का वो काला दिन है जब पुरे देश को शर्मसार होना पड़ा था.

पशुओं से भी गिरी हुई हरकत करते हुए दुष्कर्मियों ने जब इस कांड को अंजाम दिया तो इसे लेकर पूरा देश जल उठा जिसके बाद से ही दुष्कर्म के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा और फांसी की मांग भी बलवती हुई. जिसके बाद हाल ही में पॉक्सो एक्ट में भी संशोधन किया गया है. आज सुबह ही निर्भया के पिता ने एक बार फिर अपराधियों को सूली पर चढाने की मांग कर चुके है. 

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