SC ने चार धाम हाईवे परियोजना को दी हरी झंडी
SC ने चार धाम हाईवे परियोजना को दी हरी झंडी
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नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की महत्वकांक्षी चार धाम हाईवे परियोजना को अपनी स्वीकृति दे दी है। इस परियोजना के तहत उत्तराखंड के चार पवित्र धार्मिक शहरों को हर मौसम में जोड़ने वाली 900 किलोमीटर लंबा राजमार्ग बनाया जाएगा। शीर्ष कोर्ट ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश में परिवर्तन करते हुए पर्यावरण पहलुओं पर विचार के लिए एक नई उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करने का आदेश दिया है।

न्यायामूर्ति रोहिंग्टन एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने पर्यावरण व वन मंत्रालय को 22 अगस्त तक इस समिति का गठन करने का निर्देश दिया है। इससे पहले एनजीटी ने इस परियोजना पर निगरानी के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट के एक पूर्व जज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। गैर सरकारी संगठन सिटीजंस फॉर ग्रीन दून ने एनजीटी के पिछले साल 26 सितंबर के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। एनजीटी ने व्यापक जनहित को देखते हुए इस परियोजना को मंजूरी दी थी।

एनजीओ का दावा है कि इस परियोजना से इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी को होने वाली हानि की भरपाई नहीं हो सकेगी। अदालत ने उच्चाधिकार प्राप्त समिति में देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान के एक प्रतिनिधि, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के देहरादून स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के एक प्रतिनिधि, अहमदाबाद स्थित केंद्र सरकार के अंतरिक्ष विभाग से भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के एक प्रतिनिधि, सीमा सड़क मामलों से संबंधित रक्षा मंत्रालय के एक प्रतिनिधित्व को शामिल करने को कहा है। अदालत ने समिति को चार महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है। बता दें कि सरकार के इस परियोजना का पर्यावरण प्रेमी विरोध करते रहे हैं।

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