Dec 05 2020 08:39 AM
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 4 दिसंबर को कहा कि उसने दिल्ली स्थित एक निजी उधारकर्ता कंपनी के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की एक शिकायत पर लगभग 1800 करोड़ रुपये का कथित नुकसान होने के आरोप में मामला दर्ज किया है।
सीबीआई ने कहा कि कंपनी के खिलाफ लाजपत नगर और उसके निदेशक, गारंटर आदि सहित अन्य लोगों, अज्ञात सार्वजनिक कर्मचारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने SBI के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम बैंकों को 1800.72 करोड़ रुपये (लगभग) बैंक धोखाधड़ी, धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक षड्यंत्र आदि के तहत डायवर्सन / साइफन के जरिए धोखा दिया था।
सीबीआई ने शुक्रवार को बॉरोअर कंपनी के कार्यालय और आवासीय परिसर और अन्य आरोपियों के दिल्ली के तीन स्थानों पर भी तलाशी ली।
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