जमानत के बाद भी दिल्ली एनसीआर नहीं छोड़ पाएंगे संजय सिंह, जानिए क्यों...?
जमानत के बाद भी दिल्ली एनसीआर नहीं छोड़ पाएंगे संजय सिंह, जानिए क्यों...?
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नई दिल्ली: AAP के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की तिहाड़ जेल से रिहाई की प्रोसेस शुरू हो चुकी है. सुप्रीम कोर्ट से बेल ऑर्डर ट्रायल कोर्ट (राउज एवेन्यू कोर्ट) पहुंच चुका है. वहां सुनवाई के उपरांत जमानत की शर्तें भी तय की जा चुकी है. कोर्ट ने इस बारें में बोला है कि संजय सिंह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने वाले. वे दिल्ली-NCR छोड़कर नहीं जाएंगे. अगर दिल्ली-NCR छोड़कर जाना है तो इसकी जानकारी देनी होगी. उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना पड़ेगा. संजय सिंह की लोकेशन पर नजर रखी जाने वाली है. जांच में सहयोग करना होगा. मामले को लेकर कोई टिप्पणी या बयान नहीं दे पांएगे.

फिलहाल, ट्रायल कोर्ट की तरफ से जमानत की शर्तें तय होने के उपरांत आदेश तैयार किया जाएगा और तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा. जेल विभाग का कहना है कि जमानत आदेश मिलने के उपरांत उसका अध्ययन किया जाएगा और रिहाई प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी. करीब 2 घंटे में आदेश तैयार हो जाएगा.

तिहाड़ जेल से जुड़े सूत्रों का कहना है कि, सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह की रिहाई का आदेश अभी तिहाड़ जेल नहीं पहुंचा है. जब बेल ऑर्डर तिहाड़ जेल पहुंच जाएगा, तभी रिलीज ऑर्डर की प्रोसेस शुरू की जाने वाली है. खबरों का कहना है कि संजय सिंह पर पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश में केस दर्ज हैं. जेल प्रशासन इन केस के स्टेटस रिपोर्ट भी ले रहा है कि कहीं इन तीन राज्यों में दर्ज हुए मामले में संजय को गिरफ्तार तो नहीं किया गया है. अगर गिरफ्तार किया गया है तो उसमें कोर्ट से जमानत मिली है या नहीं. जमानत की शर्तों के साथ कोर्ट में आदेश तैयार किया जाने वाले है, इसके उपरांत आदेश को तिहाड़ जेल भेजा जाने वाला है. बेल ऑर्डर पहुंचने के बाद रिलीज ऑर्डर तैयार किया जाएगा.

'सीधे अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है':  सूत्रों का इस बारें में बोलना है कि संजय सिंह को सीधे ILBS अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है. रिहाई आदेश आते ही तिहाड़ अधिकारी पुलिस को रिपोर्ट सौंप देंगे और संजय सिंह को रिहा कर दिया जाएगा. जेल की सुविधाओं के मुताबिक, प्रत्येक व्यक्ति को अपना सामान रखने के लिए एक अलमारी दी जाती है. यदि संजय सिंह के पास कोई सामान है तो वे बाद में उसे ले लेंगे, इसका विवेकाधिकार कैदी के पास रहता है. संजय सिंह कंपनसेटेड लिवर सिरोसिस नाम की बीमारी से जूझ रहे है. डॉक्टर्स की सलाह पर उन्हें 24 घंटे के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उन्हें अंतिम स्क्रीनिंग बायोप्सी के लिए लेकर जा रहे है. अगर कुछ भी गंभीर नहीं पाया गया तो छुट्टी दे दी जाएगी. 

'रिहाई के बाद मंदिर में दर्शन करने जाएंगे संजय': वहीं, AAP सांसद संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह ने इस बारें में कहा है कि, कल हमने संजय सिंह को अस्पताल में रूटीन चेकअप के लिए भर्ती किया गया था, जहां हमें पता चला कि उन्हें बेल दे दी गई थी. आज वे तकरीबन 12 बजे तक अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे, उसके बाद वे तिहाड़ जाने वाले है. वहां से फिर वे रिलीज हो जाएंगे. दोपहर करीब 2-3 बजे तक रिहा कर दिया जाएगा. उसके बाद हम मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे और भगवान का शुक्रिया करेंगे. 

'तीनों भाइयों की रिहाई तक जश्न नहीं': अनीता सिंह ने आगे बोला गया है, मैं जमानत देने के लिए न्यायपालिका को भी धन्यवाद देती हूं और उम्मीद करती हूं कि मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसौदिया और सत्येन्द्र जैन को भी जल्द ही जमानत मिल जाएगी. जब तक मेरे तीनों भाई बाहर नहीं आते, तब तक हमारे घर में कोई जश्न नहीं सेलिब्रेट किया जाएगा. बुधवार सुबह मां और बेटे दिल्ली के आईएलबीएस अस्पताल में भर्ती संजय सिंह से मिलने पहुंचे.

'ईडी ने कोर्ट के आगे सरेंडर कर दिया': दिल्ली की AAP सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बोला है, लंच से पहले सुप्रीट कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने ED को चेतावनी दी और बोला है कि अगर इस जमानत का विरोध करोगे तो हम इसमें निर्णय लिखेंगे. फैक्ट्स आपके विरोध में हैं. संजय सिंह के विरुद्ध आपने कोई सबूत नहीं दिया है. ED अगर जमानत का विरोध करती और कोर्ट जमानत देती तो ये पूरा केस हवा में उड़ जाता और पूरा केस समाप्त हो जाता. इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए और केस को चलाए रखने के लिए ED ने सरेंडर कर दिया.

'छह महीने पहले अरेस्ट हुए थे संजय': ईडी ने संजय सिंह 4 अक्टूबर 2023 को हिरासत में ले लिया था. ED की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है. जिसको लेकर ही 4 अक्टूबर को ED उनके घर पहुंची थी और उनसे 10 घंटे की लंबी पूछताछ के उपरांत उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. लेकिन जैसे ही संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो AAP नेताओं ने भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है.

संजय की जमानत शर्तों पर राउज एवेन्यू कोर्ट में क्या हुआ?: राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह के वकील ने बोला है कि हमें संजय के लिए जमानत पत्र भरना पड़ेगा. इस पर कोर्ट ने पूछा- आपके पास जमानत का आदेश है? वकील ने हामी भरी. संजय सिंह की टीम ने ट्रायल कोर्ट को उनका जमानत आदेश भी दे डाला है. संजय के वकील का इस बारें में बोलना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक ही शर्त लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने संजय से कहा है कि वा इस मामले में अपनी भूमिका के बारें में बात न करें.

वकील का इस बारें में बोलना है कि बाकी इस अदालत को तय करना है. वो संसद सदस्य हैं. संजय सिंह पत्नी जमानतदार के तौर पर खड़ी हैं. इस पर कोर्ट ने बोला, मुझे सुनने दीजिए कि ED को क्या कहना है. संजय सिंह के वकील ने कहा, मैंने खुद बोला कि मैं संसद सदस्य हूं. कोई जोखिम नहीं है. हिरासत के बीच उन्हें संसद सदस्य के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है और इस अदालत ने इसकी अनुमति दी थी.

ईडी के लिए वकील जोहेब हुसैन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा रखी गई शर्तों को भी इस केस में एक शर्त के रूप में रखा जाना चाहिए. कोर्ट का बोलना है कि 4 लाख की जमानत राशि दी जा सकती है (मौखिक टिप्पणी अभी तक आदेश में नहीं). इस पर संजय के वकील ने बोला है, मेरे पास 2 लाख की FDR है. पहले के ऑर्डर के मुताबिक यह 2 लाख थी. यह अदालत का विवेक है लेकिन पहले आरोपी ने 2 लाख दिए हैं. 

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