मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड: मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को उम्रकैद, सजा सुनते ही रो पड़ा गुनहगार
मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड: मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को उम्रकैद, सजा सुनते ही रो पड़ा गुनहगार
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नई दिल्ली: मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड में कोर्ट ने मंगलवार को बृजेश ठाकुर को अपनी अंतिम सांस तक जेल की सलाखों के पीछे रहने की सजा सुनाई है। दिल्ली स्थित साकेत कोर्ट ने 4 फरवरी को सजा पर जिरह पूरी कर ली थी। 11 फरवरी सजा की तारीख तय की गई थी। बालिका गृह देश के चर्चित यौन उत्पीड़न कांडों में से एक होने की वजह से पूरे देश की नजर दोषियों की सजा पर टिकी हुईं थी। CBI ने दोषियों को ज्यादातर सजा की गुहार लगाई थी। 

किसी ने किसी वजह से बालिका गृह कांड का फैसला अब तक तीन दफा टल चुका था। 20 जनवरी की सुनवाई में साकेत कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर सहित19 आरोपियों को दोषी पाया था। उसके बाद 28 जनवरी को सुनवाई स्थगित हो गई थी। चार फरवरी को अदालत द्वारा सजा के बिन्दु पर सभी दोषियों के वकीलों का पक्ष बारी-बारी से सुना गया था। CBI ने ब्रजेश ठाकुर सहित सभी दोषियों को अदालत से कड़ी सजा देने की मांग की थी।

उल्लेखनीय है टिस (टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस) की विंग ‘कोशिश’ की रिपेार्ट में बालिका गृह कांड का मामला सामने आया था। ब्रजेश ठाकुर की संस्था सेवा संकल्प एवं विकास समिति द्वारा संचालित बालिका गृह में नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म समेत अन्य वीभत्स वारदातों को अंजाम दिया जाता था। रिपेार्ट सामने आने के बाद 31 मई 2018 को मुजफ्फरपुर महिला थाने में मामला दर्ज किया गया था। बाद में बालिका गृह कांड को लेकर सियासी गलियारों में तूफान खड़ा हो गया था। विधानसभा से लेकर लोकसभा तक में विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने हंगमा था। बाद में इसकी जांच CBI को सौंपी गई थी।  

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