चंडीगढ़ : भोंडसी की रेयान स्कूल में हुई छात्र प्रद्युम्न की हत्या वाले मामले में पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने रायन इंटरनैशनल स्कूल के संचालकों की गिरफ्तारी पर 5 दिसंबर तक रोक लगा दी है. हालाँकि सीबीआई ने गिरफ्तारी पर रोक का पुरजोर विरोध किया.
बता दें कि शनिवार को हुई सुनवाई में सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि रायन ग्रुप्स ऑफ इंस्टिट्यूशन के सीईओ गुड़गाव में 7 साल के प्रद्युम्न ठाकुर की हत्या के षड़यंत्र में शामिल हो सकते हैं और वह सबूतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इसलिए गिरफ्तारी पर रोक न लगाई जाए.
जबकि दूसरी ओर स्कूल संचालकों कीओर से दलील दी गई, कि वह न तो रायन इंटरनैशनल स्कूल गुरुग्राम से जुड़े हैं और न ही इसकी मैनेजिंग कमिटी में हैं. हालाँकि कोर्ट ने रायन पिंटो, उनके पिता ऑगस्टाइन एफ. पिंटो और मां ग्रेसी पिंटो को जांच में शामिल होकर सहयोग करने को कहा.
स्मरण रहे कि गत 8 सितंबर को गुरुग्राम के रेयान स्कूल में सात वर्षीय छात्र प्रद्युम्न की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में स्कूल संचालकों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई थी. उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी. कोर्ट ने रायन ग्रुप के नॉर्थ रीजन के हेड फ्रांसिस थॉमस व एचआर हेड जे. थॉमस को नियमित जमानत दे दी.
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