आयुष्मान योजना को लेकर प्राइवेट अस्पतालों के बदले नियम, मरीजों को मिलेगी राहत
आयुष्मान योजना को लेकर प्राइवेट अस्पतालों के बदले नियम, मरीजों को मिलेगी राहत
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देहरादून: आयुष्मान योजना के तहत निजी चिकित्सालयों को गंभीर रोगियों का इमरजेंसी में उपचार आरम्भ करने के लिए अब स्वीकृति की प्रतीक्षा नहीं करना पड़ेगी। मरीज के एडमिट होते ही उपचार आरम्भ करना होगा तथा अन्य औपचारिकताएं बाद में चलती रहेंगी। 5 लाख रुपये तक के मुफ्त उपचार की आयुष्मान योजना के तहत मरीज के भर्ती होने पर उपचार से पहले चिकित्सालयों को प्रदेश स्वास्थ्य प्राधिकरण से अनुमति लेनी होती है।

फर्जी क्लेम आदि रोकने के लिए प्राधिकरण ने यह इंतजाम किया है। किन्तु इस कारण इमरजेंसी में भर्ती होने वाले मरीजों के साथ परेशानी खड़ी हो रही है। प्रदेश स्वास्थ्य प्राधिकरण ने पूर्व में भी इस सिलसिले में दिशा-निर्देश जारी किए थे, किन्तु इसके बाद भी निजी चिकित्सालय सुधर नहीं रहे हैं तथा कई मरीज उपचार देरी से आरम्भ होने की शिकायत कर रहे हैं। इसे देखते हुए प्राधिकरण ने फिर से सभी चिकित्सालयों को मरीजों का इमरजेंसी की स्थिति में तत्काल उपचार आरम्भ करने के निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण के चेयरमैन डीके कोटिया ने बताया कि सभी चिकित्सालयों को इस सिलसिले में निर्देश दिए गए हैं कि आपात स्थिति में बिना स्वीकृति के ही उपचार आरम्भ कर दिया जाए। 3 लाख लोग मुफ्त उपचार की सुविधा से वंचित उत्तराखंड में आयुष्मान योजना के तहत 3 लाख के लगभग लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहे हैं।

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इन व्यक्तियों को जोड़ने के लिए सरकार को कई प्रस्ताव दिए थे। लेकिन इस सिलसिले में सरकार कोई फैसला नहीं ले पा रही है। पूर्व में सरकार ने शैक्षिक योग्यता के दस्तावेज सम्मिलित करने पर विचार किया किन्तु अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। हालांकि राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के CEO अरुणेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि राज्य सरकार जल्द ही इस सिलसिले में फैसले लेगी।

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