सरकार ने जारी किए होम आइसोलेशन के नए नियम, किए ये बदलाव
सरकार ने जारी किए होम आइसोलेशन के नए नियम, किए ये बदलाव
Share:

नई दिल्ली: कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जल्द ही कई सारे नियमों में परिवर्तन करने जा रहा है. उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन होम आइसोलेशन को लेकर बनाए गए दिशा-निर्देशों में हुआ है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे जारी कर दिया है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने हल्के/बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों के होम आइसोलेशन के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए है. मंत्रालय ने कहा, संक्रमित होने के सात दिन तथा तीन दिनों तक निरंतर बुखार नहीं आने के पश्चात् होम आइसोलेशन के तहत मरीज को छुट्टी दे दी जाएगी तथा आइसोलेशन समाप्त हो जाएगा.

वही स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि होम आइसोलेशन की अवधि ख़त्म होने के पश्चात् दोबारा टेस्टिंग की कोई आवश्यकता नहीं है. आंकड़ों के अनुसार, बीते 9 दिनों में देश में कोरोना के केस 6 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है. ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तीन दिनों में डबल हो रहा है. हॉस्पिटल की तरफ लोग कम रूख करें. इसके लिए नया होम आइसोलेशन गाइडलाइन आवश्यक है. स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात को लेकर भी चिंतित है कि डेल्टा वेरिएंट ने जितनी तबाही देश में मचाई, उतनी तबाही दक्षिण अफ्रीका में डेल्टा वेरिएंट से नहीं हुई थी. ऐसे में ओमिक्रॉन भारत में क्या रूख करेगा इस लेकर उहापोह के हालात है.

क्या हैं होम आइसोलेशन के नए नियम:-
वृद्ध रोगियों को डॉक्टर की सलाह पर होम आइसोलेशन की मंजूरी दी जाएगी. हल्के लक्षण वाले मरीज घर पर रहेंगे. इसके लिए प्रॉपर वेंटिलेशन रहना आवश्यक है. मरीज को ट्रिपल लेयर मास्क पहनने की सलाह दी गई है. इसके अतिरिक्त मरीज को अधिक से अधिक लिक्विड लेने की सलाह दी गई है. वहीं, ऐसे रोगी जो HIV संक्रमित हैं या जिनका ट्रांसप्लांट हुआ हो तथा कैंसर के रोगियों को डॉक्टर की सलाह के पश्चात् ही होम आइसोलेशन में जाने की मंजूरी होगी. वही बगैर लक्षण वाले तथा हल्के लक्षण वाले मरीज जिनका ऑक्सीजन सेचुरेशन 93% से अधिक हो उन्हें होम आइसोलेशन में जाने की मंजूरी होगी. माइल्ड तथा एसिम्प्टोमेटिक ऐसे रोगी जो होम आइसोलेशन में होंगे उनसे जिले स्तर पर कंट्रोल रूम को निरंतर कांटेक्ट में रहना होगा. कंट्रोल रूम उन्हें आवश्यकता पड़ने पर टेस्टिंग तथा अस्पताल बेड वक़्त पर प्रदान करवा सकेगा. मरीज को एस्टरॉयड लेने की मनाही है. इसके अतिरिक्त सिटी स्कैन तथा चेस्ट एक्सरे के बगैर डॉक्टर की सलाह के नहीं किए जाएंगे.

किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार ने कृषि विभाग को दिए ये निर्देश

राजीव गांधी के समय से 'अटका' हुआ था ये अहम समझौता, अब चीन को झटका देकर PM मोदी ने किया पूरा

'शुभ मुहूर्त नहीं है' कहकर 11 सालों से ससुराल नहीं गई पत्नी, अब कोर्ट ने सुनाया ये बड़ा फैसला

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -