लाल आतंक: NIA कोर्ट ने कम्युनिस्ट पार्टी के 4 उग्रवादियों को सुनाई सजा, जानिए क्या है मामला ?
लाल आतंक: NIA कोर्ट ने कम्युनिस्ट पार्टी के 4 उग्रवादियों को सुनाई सजा, जानिए क्या है मामला ?
Share:

कोच्ची: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा संचालित एक अदालत ने चार माओवादियों को जेल की सजा सुनाई है। उन्हें 2014 में केरल में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पर हमला करने और धमकी देने के लिए सप्ताह की शुरुआत में दोषी पाया गया था। इसे वामपंथी उग्रवाद के लिए एक महत्वपूर्ण झटका के रूप में देखा जाता है। एजेंसी द्वारा साझा किए गए विवरण के अनुसार, एर्नाकुलम NIA कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी (CPI माओवादी) के सभी कैडरों रूपेश, कन्याकुमारी, अनूप और इब्राहिम जैसे आरोपियों को दी गई सजा की मात्रा अलग-अलग है। कोर्ट ने आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया है। 

दोषी ठहराए गए लोगों में से आरोपी रूपेश को 2.35 लाख रुपये के जुर्माने के साथ 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है, जबकि दूसरे आरोपी कन्याकुमारी को 1.05 लाख रुपये के जुर्माने के साथ 6 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। कन्याकुमारी और रूपेश दोनों पर पहले भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था और उन्हें दोषी ठहराया गया था। अन्य दो आरोपी, अनूप और इब्राहिम, जिन्हें केवल यूएपीए के तहत दोषी ठहराया गया था, को अदालत ने क्रमशः 60,000 रुपये और 40000 रुपये के जुर्माने के साथ 8 और 6 साल की सज़ा सुनाई है।

सभी दोषी आरोपी रूपेश के नेतृत्व वाले आठ सदस्यीय गैरकानूनी दस्ते का हिस्सा थे, जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ए बी प्रमोद के घर में घुस गए और उन पर बंदूक तान दी और धमकी दी कि अगर उन्होंने अपनी नौकरी जारी रखी, तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। अप्रैल 2014 में उसकी मोटरसाइकिल को आग लगाने से पहले आरोपी ने अधिकारी को माओवादी विरोधी अभियानों में सहायता करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। विवरण के अनुसार, हमले के समय आरोपियों के पास एके-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार भी थे और उन्होंने मौके से भागने से पहले प्रमोद के घर की दीवारों पर पर्चे भी चिपकाए थे।

जनवरी 2016 में NIA द्वारा मामले की जांच फिर से दर्ज करने और जांच शुरू करने से पहले वेल्लामुंडा पुलिस ने घटना से संबंधित एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) शुरू में दर्ज की थी। मामले में नामित आरोपियों में से एक, अजिता उर्फ अनु की बाद में गोलीबारी में हत्या कर दी गई थी। जबकि अन्य दो आरोपी महेश उर्फ जयन्ना और सुंदरी फरार बताए जा रहे हैं, दोनों फरार आरोपियों पर 10-10 लाख रुपये का इनाम पहले ही घोषित किया जा चुका है। NIA ने मामले में तीन मुख्य आरोपियों के खिलाफ पहली चार्जशीट दायर की थी, जबकि बाद में जनवरी 2018 में सभी आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था।

गौरतलब है कि एनआईए देश के अलग-अलग राज्यों में प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी के सदस्यों द्वारा किए गए गैरकानूनी कृत्यों से संबंधित कई प्रमुख मामलों की जांच कर रही है, जिसके कारण हाल ही में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और दोषी ठहराया गया।

'लालू यादव ने मुस्लिमों का हक मारा..', RJD के 8 उम्मीदवार यादव, मुसलमान केवल 2, अशफाक करीम ने छोड़ी पार्टी

PM मोदी ने कहा- 'फर्जी शिवसेना' तो भड़के उद्धव ठाकरे, बोले- 'अपकी डिग्री की तरह नहीं है फेक'

पाकिस्तान सरकार ने ऐतिहासिक हिन्दू मंदिर को किया ध्वस्त, अब वहां बना रही शॉपिंग मॉल

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -