दुष्कर्म मामला: अदालत ने सुनवाई के लिए मुक़र्रर की 4 मार्च की तारीख, चिन्मयानन्द पर तय हो सकते हैं आरोप
दुष्कर्म मामला: अदालत ने सुनवाई के लिए मुक़र्रर की 4 मार्च की तारीख, चिन्मयानन्द पर तय हो सकते हैं आरोप
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लखनऊ: LLM छात्रा के साथ रेप के मामले में आरोपित पूर्व मंत्री चिन्मयानंद उर्फ कृष्णपाल के खिलाफ चार मार्च को आरोप तय किए जा सकते हैं। बुधवार को चिन्मयानंद MP-MLA कोर्ट में हाजिर हुए। इस दौरान आरोपित की तरफ से आरोपों से मुक्त करने की अर्जी देने के लिए 15 दिन का वक़्त देने की मांग की गई। इस पर विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने वक़्त देने से इन्कार करते हुए मामले की सुनवाई के लिए चार मार्च की तारीख निर्धारित की।

आरोपित की तरफ से अर्जी देकर बताया गया है कि वह इस मामले में आरोपों से मुक्त करने की मांग वाली याचिका देना चाहता है, किन्तु फाइल काफी बड़ी है। इसके साथ ही उसे निचली अदालत से सभी जरूरी कागजात की नकल नहीं दी गई है और फाइल का अवलोकन भी सही से नहीं किया गया है। इस कारण उन्मोचन अर्जी तैयार नहीं की जा सकी है। ऐसे में अर्जी तैयार करने के लिए 15 दिन की मोहलत दी जाए।

अदालत ने अर्जी पर सुनवाई के बाद चार मार्च की तारीख मुक़र्रर करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय ने मामले में आरोपित को जमानत देते हुए आदेश दिया है कि आरोपित के जमानत पर रिहा होने के एक वर्ष के अंदर सुनवाई पूरी कर ली जाए। लिहाजा यदि आरोपित उन्मोचन आवेदन देना चाहता है तो वह तारीख से पहले या तारीख के दिन ही दे सकता है। इसके बाद उन्मोचन अर्जी देने का मौका नहीं दिया जाएगा और आरोपित पर आरोप निर्धारित किए जाएंगे। 

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