नूंह में 7 वर्षीय बच्ची की रेप के बाद हत्या, हत्यारे मुकिन को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
नूंह में 7 वर्षीय बच्ची की रेप के बाद हत्या, हत्यारे मुकिन को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
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चंडीगढ़: लगभग चार साल पहले 2019 में हरियाणा के नूंह, मेवात में हुए 7 वर्षीय (कुछ रिपोर्टों के अनुसार 8 वर्षीय) लड़की के साथ बलात्कार और हत्या मामले में आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसपर 75,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अलवर जिले के तिजारा थाने के अंतर्गत आने वाले नीमली गांव के मुकीन उर्फ मुक्की को रेप और हत्या का दोषी पाया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, यह अपराध नूंह जिले के ग्यासिनियावास इलाके में हुआ, जो फिरोजपुर झिरका पुलिस स्टेशन का एक हिस्सा है। वकील आकाश तंवर के मुताबिक, नाबालिग 26 दिसंबर 2019 को हमेशा की तरह बकरियां चराने गई थी। हालांकि, अंधेरा होने के बाद वह घर नहीं लौटी थी। अगले दिन काफी खोजबीन के बाद उसका शव अरावली पहाड़ियों की झाड़ियों में मिला था। पीड़िता के पिता से शिकायत मिलने के बाद स्थिति की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया था। जांच दल ने अपराधी का पता लगाने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा की। वीडियो में एक शख्स को बकरी के साथ चलते हुए दिखाया गया है।  जब वीडियो मृतका के पिता को दिखाया गया, तो उन्होंने उस बकरी को पहचान लिया, जिसे उनकी बेटी चराने गई थी। 

पुलिस ने क्लिप के आधार पर बलात्कारी को पहचान लिया और चार दिन बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने चोरी की गई बकरी के साथ-साथ उसके आवास से अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद कर लिए, जिससे अपराध में उसकी संलिप्तता साबित होती है। पुलिस पूछताछ के मुताबिक, उसका इरादा छोटी बच्ची की बकरी चुराने और उसे बेचकर शराब खरीदने का था। जब वह बकरी चुरा रहा था तो लड़की ने उसे पकड़ लिया और बकरी को छुड़ाने चली गई। इसके बाद मुकीन ने छोटी बच्ची को पकड़ लिया, उसके साथ बेरहमी से बलात्कार किया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।

आरोपी मुकीन को 11 अगस्त को (यौन अपराधों से बच्चों का POCSO संरक्षण) अधिनियम की धारा 6 और अन्य संबंधित धाराओं के तहत दोषी पाया गया। मामले की सुनवाई तीन साल तक चली। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल की विशेष POCSO अदालत ने 16 अगस्त को दोषी को आजीवन कारावास के साथ 75,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सरकार से पीड़ित पक्ष को उचित मुआवजा देने की भी अनुशंसा की गयी है।

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