क्या गलत तरीके से हुआ है सीएम अशोक गहलोत का निर्वाचन ? अदालत ने 27 सितंबर तक माँगा जवाब
क्या गलत तरीके से हुआ है सीएम अशोक गहलोत का निर्वाचन ? अदालत ने 27 सितंबर तक माँगा जवाब
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जयपुर: राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में आज आरती गौतम की चुनाव याचिका पर सुनवाई की गई. सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर की अदालत ने जोधपुर जिले के सरदारपुरा विधायक व प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत, राज्य निर्वाचन व सरदारपुरा निर्वाचन अधिकारी को समन भेजा है. 

अदालत ने समन जारी करते हुए आगामी 27 सितंबर को विविधकों के स्थिरीकरण के लिए कोर्ट में मौजूद रहकर लिखित में जवाब पेश करने के आदेश दिए है. अदालत ने यह समन साधारण डाक व रजिस्टर डाक से भेजने के लिए कहा है. सरदारपुरा विधायक और राज्य के सीएम अशोक गहलोत के निर्वाचन को चुनौती देने वाली आरती गौतम की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विनीत माथुर की अदालत ने यह समन जारी किए हैं. 

याचिकाकर्ता ने सरदारपुरा विधानसभा सीट से चुनाव के लिए नाम नामांकन भरा था. याचिकाकर्ता के वकील पी सी जैन ने अदालत को बताया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने गलत तरीके से याचिकाकर्ता का नामांकन पत्र खारिज कर दिया.  इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार अशोक गहलोत ने घोषणापत्र में प्रलोभन देकर चुनाव जीता है. ऐसे में सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से विजय उम्मीदवार और प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत के चुनाव को निरस्त करने की मांग याचिका के जरिए की गई है. 

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