'छत पर से भी शोभायात्रा नहीं देख सकते हिन्दू, घरों पर धार्मिक ध्वज लगाना भी बैन..', राजस्थान की कांग्रेस सरकार का आदेश
'छत पर से भी शोभायात्रा नहीं देख सकते हिन्दू, घरों पर धार्मिक ध्वज लगाना भी बैन..', राजस्थान की कांग्रेस सरकार का आदेश
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जयपुर: राजस्थान के करौली जिले में शनिवार (2 अप्रैल, 2022) को गुड़ी पाड़वा के जुलुस पर पथराव की घटना के बाद राजस्थान में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने घरों पर धार्मिक झंडे फहराने पर पाबन्दी लगा दी है। इसके साथ ही जुलूसों और शोभा यात्राओं के दौरान डीजे बजाने को लेकर रोक लगा दी गई हैं। यह बंदिशें दुर्गा अष्टमी, राम नवमी, महावीर जयंती और हनुमान जयंती आदि हिंदू त्योहारों को चिह्नित करने के लगाई गई हैं। राज्य के कई जिलों में दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 144 लगा दी गई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राज्य सरकार ने धार्मिक झंडों के इस्तेमाल या उन्हें निजी स्थानों पर लगाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। इस दौरान लाउडस्पीकर के उपयोग पर पाबंदी है। जारी किए गए फरमान के अनुसार, किसी भी व्यक्ति या संस्था को किसी भी समारोह या उत्सव में डीजे का उपयोग करने के लिए अनिवार्य रूप से पहले इजाजत लेनी होगी। दिशानिर्देशों के मुताबिक़, आयोजकों को जुलूस, रैलियों और डीजे सिस्टम के इस्तेमाल के लिए एक हलफनामा और अनुरोध पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही साथ डीजे सिस्टम के जरिए चलाई जाने वाली सामग्री की जानकारी भी देनी होगी। पुलिस अपनी चेकलिस्ट में यह भी जाँच करेगी कि उन्होंने डीजे के कंटेंट की जाँच की है या नहीं।

इसके साथ ही, राजस्थान सरकार ने कहा है कि लोगों को घर के आगे से गुजरने वाली शोभा यात्रा को देखने के लिए अपने घरों की छतों पर खड़े होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शोभायात्रा के दौरान ड्रोन से नजर रखी जाएगी और शोभायात्रा के रास्ते में आने वाले सभी घरों पर राजस्थान पुलिस द्वारा बाहर से ताला लगा दिया जाएगा। बता दें कि ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सभी सार्वजनिक और धार्मिक स्थानों पर लाउडस्पीकरों पर बैन लगाया गया है। इसके लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। जिसके बाद उन्हें सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच दी यह इजाजत दी जाएगी। 

आश्चर्य की बात तो यह है कि हिंदू त्योहारों के दौरान लाउडस्पीकरों के प्रयोग से होने वाले ‘ध्वनि प्रदूषण’ के बारे में इतना चिंतित दिखने वाला प्रशासन अज़ान के दौरान एक ही दिन में पाँच बार लाउडस्पीकर का प्रयोग होने पर आँख मूँद लेता है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यह प्रतिबंध 7 अप्रैल, 2022 को लागू हुआ और 9 मई तक प्रभावी रहेगा। इस बीच महावीर जयंती, दुर्गा अष्टमी, अम्बेडकर जयंती, राम नवमी और हनुमान जयंती जैसे हिंदू त्योहार आ रहे हैं। बता दें कि राजस्थान के करौली जिले के फूटा कोट इलाके में शनिवार (2 अप्रैल, 2022) को हिन्दू नव वर्ष (नव संवत्सर) के अवसर पर मुस्लिम बहुल इलाके से गुजर रही एक बाइक रैली पर पथराव के बाद एक दुकान और एक बाइक को आग के हवाले कर दिया गया जिससे इलाके में तनाव फ़ैल गया था।

बता दें कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने रमजान के पाक माह में मुस्लिम बहुल इलाकों में बिना किसी रुकावट के बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए थे। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने निर्देश जारी कर कहा था कि रमजान के पूरे महीने में किसी भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बिजली कटौती नहीं की जाएगी।

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