राहुल गांधी ने नहीं माना अदालत का समन, कोर्ट ने विवादित टिप्पणी मामले में दिया था पेश होने का आदेश
राहुल गांधी ने नहीं माना अदालत का समन, कोर्ट ने विवादित टिप्पणी मामले में दिया था पेश होने का आदेश
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नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एमपी-एमएलए कोर्ट ने समन भेजा है। मामले से जुड़े एक वकील ने बताया है कि, राहुल गांधी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कुछ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है।

बता दें कि, राहुल गांधी को शनिवार को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था, लेकिन वे अदालत के आदेश का पालन करने में विफल रहे। यह मामला 4 अगस्त, 2018 को शुरू हुआ, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता विजय मिश्रा द्वारा दायर एक मुकदमे से उपजा है। मिश्रा ने गांधी पर अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया। मिश्रा के वकील संतोष पांडे ने खुलासा किया कि सुल्तानपुर में एमपी-एमएलए अदालत ने 16 दिसंबर को गांधी को तलब किया था, लेकिन वह निर्देश के अनुसार उपस्थित नहीं हुए। शिकायतकर्ता ने गांधी की उस टिप्पणी का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि भाजपा, जो ईमानदार और स्वच्छ राजनीति में विश्वास करने का दावा करती है, के पास एक पार्टी अध्यक्ष है जो एक हत्या के मामले में "आरोपी" है, यानी हत्यारा है।

गांधी की टिप्पणी के समय, अमित शाह भाजपा अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। पांडे ने आगे खुलासा किया कि 18 नवंबर को न्यायाधीश योगेश यादव ने दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया और अगली सुनवाई 27 नवंबर के लिए तय की। इसके बाद गांधी को 16 दिसंबर को पेश होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वे नहीं गए। विजय मिश्रा, एक सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष और हनुमानगंज निवासी हैं, जिन्होंने राहुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

बता दें कि, 6 जुलाई, 2019 को एक अलग मानहानि मामले में, राहुल गांधी को पटना की एक अदालत ने जमानत दे दी थी। यह मामला, एक भाजपा नेता द्वारा दायर किया गया, गांधी की टिप्पणियों से उत्पन्न हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया था, "सभी मोदी चोर हैं।"

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