MBBS डिग्री वाले इन डॉक्टरों के साथ मिलकर नहीं कर सकते काम, महाराष्ट्र मेडिकल कॉउंसिल का है आदेश
MBBS डिग्री वाले इन डॉक्टरों के साथ मिलकर नहीं कर सकते काम, महाराष्ट्र मेडिकल कॉउंसिल का है आदेश
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मुंबई: महाराष्ट्र मेडिकल कॉउंसिल ने MBBS डॉक्टरों के लिए नया आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश में कहा गया है कि कोई भी होम्योपैथी और यूनानी डाक्टरों के साथ प्रोफेशनल रिश्ते नहीं बनाएगा। इसका मतलब है कि MBBS डॉक्टर राज्य में होम्योपैथी और आयुर्वेदिक डॉक्टरों के साथ मिलकर काम नहीं कर सकते हैं। जी हाँ और अगर कोई डॉक्टर ऐसा करता है तो उसे दोषी पाया जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इस मामले में सर्कुलर जारी करते हुए महाराष्ट्र मेडिकल कॉउंसिल ने कहा है, 'बीएएमस डॉक्टर या दूसरे डॉक्टर के साथ काम किया तो उसके सस्पेंशन से लेकर सर्टिफिकेट रद्द होने की कार्यवाई हो सकती है।' इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि मेडिकल कॉउंसिल ने ये फैसला आयुर्वेद की डिग्री लेने वाले डॉक्टरों को सर्जरी की इजाज़त देने के बाद किया है। वहीं महाराष्ट्र के कुछ डॉक्टरों का कहना है कि 'ये कोई नया आदेश नहीं बल्कि सिर्फ एक बार फिर से MBBS डॉक्टरों ने नियम याद दिलाए गए हैं।'

जी दरअसल अभी बीते महीने ही आयुष मंत्रालय के तहत आने वाले सीसीआईएम की तरफ से अधिसूचना जारी हुई थी जिसमे यह कहा गया था कि 'आयुर्वेद के डॉक्टर भी अब जनरल और ऑर्थोपेडिक सर्जरी के साथ आंख, नाक, कान और गले की भी सर्जरी कर सकेंगे।' उस दौरान सरकार के इस फैसले के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 12 घंटे का हड़ताल भी किया था। जी दरसल आयुर्वेद छात्रों को अब तक सर्जरी के बारे में पढ़ाया तो जाता था, लेकिन वो सर्जरी करें, इस बारे में कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं थी। इसी क्रम में अब सरकार ने नोटिफाई कर दिया है कि आयुर्वेद के डॉक्टर आंख, नाक, कान, गले (ENT) के साथ ही जनरल सर्जरी कर सकेंगे, जिसके लिए उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी।

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