जारी रहेगा उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासनः सुप्रीम कोर्ट
जारी रहेगा उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासनः सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली: उतराखंड में आगे भी राष्ट्रपति शासन जारी रहेगा। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। मामले की अगली सुनवाई 3 मई को होनी है। इससे पहले केंद्र सरकार को देश की सबसे बड़ी अदालत के सवालों के जावब तैयार कर लेने होंगे।

कोर्ट ने 29 अप्रैल को हरीश रावत सरकार के बहुमत सिद्ध करने पर भी रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में नए सिरे से याचिका दाखिल करने का आदेश दिया है। इसके बाद कोर्ट 3 मई से तीन दिन तक बहस सुनेगा और 13 मई यानि ग्रीष्मावकाश से पहले फैसला सुना देगा।

सरकार इस बीच फ्लोर टेस्ट कराने पर विचार करे। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कुछ सवाल भी पूछे। कोर्ट ने कहा कि क्या वर्तमान स्थिति में धारा 175(2) के तचहत राज्यपाल बहुमत सिद्ध करने को कह सकते थे। क्या राष्ट्रपति उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही को राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए संज्ञान में ले सकता है।

क्या बहुमत सिद्ध करने में हो रही देरी को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार बनाया जा सकता है। विनियोग विधेयक जिसके कारण उत्तराखंड सरकार गिराई गई, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद इसका क्या हुआ।

आगे कोर्ट ने कहा कि यदि राज्य में वित विधेयक फेल हो गया था, तो इसका फैसला कौन करेगा, जब कि स्पीकर खुद ऐसा नहीं करेगा।

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