इस लघु बचत योजनाओं में निवेश करने वालों को सरकार ने दी राहत
इस लघु बचत योजनाओं में निवेश करने वालों को सरकार ने दी राहत
Share:

कोरोनावायरस संकट के बीच केंद्र सरकार ने बेहद लोकप्रिय लघु बचत योजनाओं Public Provident Fund (PPF) और Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) और Recurring Deposit (RD) में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए नियमों में ढील देने का फैसला किया है.

अर्थव्यवस्था में सुस्ती की मार झेल रहा बैंक, इतनी हुई लोन की ग्रोथ रेट 

इस मामले को लेकर वित्त मंत्रालय के ट्वीट के मुताबिक इन दोनों योजनाओं के खाताधारक अब 30 जून, 2020 तक न्यूनतम राशि जमा कर सकते हैं. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी ट्वीट में कहा गया है कि पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि और आरडी खाताधारकों को प्रावधानों में ढील दी जा रही है. ट्वीट के मुताबिक कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए देशभर में लागू लॉकडाउन को देखते हुए लघु बचत योजनाओं के जमाकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है. वित्त वर्ष 2019-20 के लिए नियमों में यह ढील दी गई है.

EPF: पीएफ क्लेम लेने में नहीं करना समय व्यर्थ तो, इस बात का रखे ख्याल

आपकी जानकारी के लिए बता दे कि PPF, Sukanya Yojna या Recurring Deposit अकाउंट होल्डर्स को किसी भी वित्त वर्ष में एक अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच न्यूनतम राशि जमा करनी होती है. हालांकि, अमूमन ऐसा देखा जाता है कि इन योजनाओं के खाताधारक वित्त वर्ष के आखिर में पैसे जमा करते हैं लेकिन 25 मार्च को लागू लॉकडाउन की वजह से कई लोग अनिवार्य न्यूनतम राशि जमा नहीं कर पाए थे. ऐसे जमाकर्ताओं पर जुर्माना लगाया जा रहा था. इस दिक्कत को ध्यान में रखते हुए पीपीएफ, सुकन्या योजना और आरडी अकाउंट्स में न्यूनतम राशि जमा करने की मियाद को बढ़ा दिया गया है.

लॉक डाउन में आईटी सेक्टर के लिए बुरी खबर, नैसकॉम के पूर्व प्रमुख ने की बड़ी भविष्यवाणी

दो दिग्गज कंपनीयों के बीच हुआ बड़ा करार, लॉकडाउन में घर पहुंच पाएगा जरूरी सामान

PM-Kisan : 7.92 करोड़ किसानों को मिली बड़ी राहत, बैंक खातों में जमा हुई राशि

 

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -