लॉकडाउन का पालन कराते वक्त लाठियों का इस्तेमाल न करे पुलिस - कर्नाटक हाई कोर्ट
लॉकडाउन का पालन कराते वक्त लाठियों का इस्तेमाल न करे पुलिस - कर्नाटक हाई कोर्ट
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बैंगलोर: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से कहा है कि लॉकडाउन को लागू कराते समय संयम से काम लिया जाए. उच्च न्यायालय ने कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक (DGP) को भी निर्देश दिया है कि वे पुलिस को दिशानिर्देश जारी करें कि लॉकडाउन पर अमल कराते समय  लाठियों का इस्तेमाल न किया जाए.

कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका की बेंच ने मंगलवार को कोविड-19 से संबंधित मुद्दों की सुनवाई के दौरान बीएस येदियुरप्पा सरकार को लॉकडाउन को लेकर संयम से काम लेने के लिए कहा. सुनवाई के दौरान कई वकीलों ने कहा कि पुलिस लॉकडाउन लागू कराने के लिए लाठियों का उपयोग कर रही है और घर से बाहर निकलने वालों को पीटा जा रहा है.

कर्नाटक के एडवोकेट जनरल ने कहा कि जैसा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ वीडियो में दिखाया जा रहा है, स्थिति वैसी नहीं है. हालांकि एडवोकेट जनरल ने ये मुद्दा फ़ौरन राज्य के गृह विभाग के सामने उठाने का भरोसा दिया. अदालत ने कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद से कहा कि वो गाइडलाइंस भेज कर सुनिश्चित करें कि लॉकडाउन लागू कराते समय लाठियों का उपयोग नहीं किया जाएगा. हालांकि अदालत ने साथ ही लोगों से भी कहा कि वो सरकार की तरफ से निर्धारित किए गए लॉकडाउन नियमों का गंभीरता से पालन करें.

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