'पिंजड़ा तोड़' की सदस्य नताशा को मिली जमानत, कल हुई थी पिता की मौत
'पिंजड़ा तोड़' की सदस्य नताशा को मिली जमानत, कल हुई थी पिता की मौत
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नई दिल्ली: पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिंजरा तोड़ एक्टिविस्ट नताशा नरवाल को 3 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दी है। दिल्ली से बाहर जाने के एक अन्य मामले में लगाई गई रोक को भी उच्च न्यायालय ने स्थगित कर दिया है। अदालत ने नताशा को 50 हजार रुपए के मुचलका और अपना फोन नम्बर संबंधित थाना प्रभारी को देने का आदेश दिया है। बता दें कि रविवार को नताशा नरवाल के पिता महावीर नरवाल का कोरोना संक्रमण से देहांत हो गया था। 

नताशा के पिता वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद से रिटायर हुए थे। उन्होंने नताशा की जमानत के लिए याचिका दी थी कि लेकिन मौत से पहले वह अपनी बेटी से नहीं मिल सके। पिता की मौत के बाद नताशा ने उच्च न्यायालय में अंतरिम जमानत की याचिका दी जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। अदालत ने नताशा को अपना फोन नम्बर दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल के अलावा रोहतक थाना के प्रभारी को देने के लिए कहा है, जहां उसका घर है।

बता दें कि नताशा को गत वर्ष मई महीने में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, उन पर आरोप है कि वे NRC-CAA के आंदोलन के दौरान गत वर्ष फरवरी महीने में होने वाले दंगों के पीछे की साजिश में शामिल रही हैं। उनपर UAPA के चार्जेस लगाए गए हैं। अभी वे दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं, किन्तु अब चूंकि उन्हें जमानत मिल चुकी है इसलिए वे जल्द ही जमानत पर बाहर होंगी।

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