चक्की घोटाले में पंकजा मुंडे को राहत, टेस्ट में चिक्की पास
चक्की घोटाले में पंकजा मुंडे को राहत, टेस्ट में चिक्की पास
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मुंबई : सरकारी स्कूलों के छात्रों को दी गई चिक्की में मिट्टी के कण मिलने के आरोपों से इंकार करते हुए बुधवार को महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा कि लैब में इसके सैंपल की जांच से ऐसे किसी पदार्थ का खुलासा नहीं हुआ है. इससे राज्य मंत्री पंकजा मुंडे को बड़ी राहत मिली है.

जस्टिस वी.एम. कनाडे और जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई की बेंच में राज्य सरकार के वकील श्रीहरि अनी ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि ‘गाजियाबाद में एक सरकारी प्रयोगशाला में भेजे गए चिक्की के नमूनों में मिट्टी का कोई कण नहीं मिला है.’ बता दें कि याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकारी स्कूलों के छात्रों को घटिया किस्म की चिक्की दी जा रही है. इनमें मिट्टी के कण पाए गए हैं.

इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने 206 करोड़ रूपये के कथित चिक्की घोटाले की जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से कराने की मांग की है. इस मामले में राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे आरोपों के घेरे में आई थीं. बेंच ने चिक्की वितरित पर 17 नवंबर तक के लिए रोक लगा दी है.

सरकार ने जनहित याचिका के जवाब में कोर्ट में हलफनामा दायर किया है. कोर्ट ने पिछले महीने सरकार से कहा था कि उन ठेकेदारों के भुगतान पर रोक लगा दी है जिन्होंने आंगनबाड़ियों के छात्रों को मुफ्त में चिक्की बांटने के लिए सप्लाई  की थी.

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