तीस्ता सीतलवाड़ की याचिका पर SC ने राज्य सरकार से माँगा जवाब, गुजरात दंगों में गढ़े थे झूठे सबूत
तीस्ता सीतलवाड़ की याचिका पर SC ने राज्य सरकार से माँगा जवाब, गुजरात दंगों में गढ़े थे झूठे सबूत
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात दंगों को लेकर झूठी जानकारियां फैलाने की आरोपित तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर सोमवार को गुजरात सरकार से जवाब तलब किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तारीख मुक़र्रर की है।  बता दें कि, सीतलवाड़ को 2002 के गुजरात दंगे मामलों में बेकसूर लोगों को फंसाने के लिए झूठे सबूत गढ़ने के लिए जून में अरेस्ट किया गया था।

न्यायमूर्ति यू यू ललित के नेतृत्व वाली पीठ ने सीतलवाड़ की याचिका पर राज्य को नोटिस भेजा है। गुजरात उच्च न्यायालय ने याचिका पर तीन अगस्त को राज्य सरकार को नोटिस भेजा था और मामले पर सुनवाई के लिए 19 सितंबर की तारीख निर्धारित की थी। इससे पहले, 30 जुलाई को अहमदाबाद में एक सेशन कोर्ट ने मामले में सीतलवाड़ और पूर्व DGP आर बी श्रीकुमार की जमानत याचिका ठुकरा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि उनकी रिहाई से गलत काम करने वाले लोगों को संदेश जाएगा कि कोई भी इल्जाम लगा सकता है और सजा से बच सकता है।

सीतलवाड़ और श्रीकुमार को जून में अरेस्ट किया गया था और उन पर गुजरात दंगों के बाद के मामलों में बेकसूर लोगों को फंसाने के लिए झूठे सबूत गढ़ने का इल्जाम है। मामले में तीसरे आरोपी पूर्व IPS अधिकारी संजीव भट ने जमानत के लिए याचिका नहीं दी है। भट को जब इस मामले में अरेस्ट किया गया था, तब वह एक अन्य आपराधिक मामले में पहले ही जेल में थे। वहीं, सीतलवाड़ पर ये भी आरोप हैं कि, उन्होंने सोनिया गांधी के करीबी कांग्रेस नेता अहमद पटेल से पैसे लेकर बेकसूरों को फंसाने की साजिश रची थी और इसका उद्देश्य राज्य की तत्कालीन मोदी सरकार को गिराना था। 

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