Jul 30 2015 04:07 PM
नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने शहर में ओला कैब के संचालन को प्रतिबंधित कर दिया है। दरअसल यह दिल्ली हाईकोर्ट का एक पुराना फैसला है। इस फैसले के तहत दिल्ली में ओला और उबर दोनों ही कैब प्रतिबंधित रहेगी। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में सीएनजी से संचालित टैक्सियों के चलाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। इन टैक्सियों में जीपीएस को अनिवार्य किया गया है।
मामले में ओला कैब सेवा प्रदाता कंपनी एएनआई टेक्नोलाॅजी प्रायवेट लिमिटेड के वकीलों ने यह पूछा था कि 1 जनवरी के आदेश के बाद ये सेवा आखिर क्यों चल रही है। कोर्ट के आदेश की अवहेलना क्यों की जा रही है। इस मामले में यह भी कहा गया कि महिलाओं की सुरक्षा से किसी तरह से समझौता नहीं किया जा सकता। अदालत के दिशा निर्देशों का पालन किया जाना जरूरी है।
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