जिग्नेश के गले की फांस बना गैर जमानती वारंट
जिग्नेश के गले की फांस बना गैर जमानती वारंट
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अहमदाबाद: गुजरात चुनाव के दौरान ही अहमदाबाद की एक अदालत ने दलित नेता जिग्नेश मेवाणी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. गत जनवरी में राजधानी एक्सप्रेस को रोकने को लेकर उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में सुनवाई के लिए पेश नहीं होने पर अदालत ने उनके खिलाफ यह वारंट जारी किया है. इससे जिग्नेश की मुसीबत और बढ़ गई है. वे हाल ही में कांग्रेस की सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं.

उल्लेखनीय है कि 11 जनवरी को वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के खिलाफ एक 'रेल रोको' विरोध प्रदर्शन के समय अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस को काफी देर तक रोकने के आरोप में मेवाणी और उनके समर्थकों को गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आर एस लंगा ने अदालत के सामने हाजिर नहीं होने पर कल मेवाणी और 12 अन्य लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया.

बता दें कि इस मामले में जिग्नेश के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 143 (गैरकानूनी सभा करने), 147 (दंगा) और भारतीय रेल अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर एक आरोप पत्र भी दाखिल किया गया था. हालाँकि मेवाणी के वकील शमशाद पठान ने चुनाव के कारण जिग्नेश को पेशी से छूट दिये जाने की मांग की थी जिस पर कल मजिस्ट्रेट ने विचार करने से इंकार कर दिया. अब जिग्नेश को कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा.

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