कुत्ता पालो या बिल्ली, अब हर साल देने होंगे इतने रुपए
कुत्ता पालो या बिल्ली, अब हर साल देने होंगे इतने रुपए
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नोएडा: नोएडा में कुत्ता-बिल्ली पालने के लिए मालिकों को अब हर हाल में उनका रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। जी हाँ और इसके लिए उन्हें हर साल 500 रुपये देने होंगे। इसी के साथ अगर मालिक नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। यह निर्देश नोएडा प्राधिकरण के हैं। आपको बता दें कि प्राधिकरण ने अपनी नई डॉग पॉलिसी में कुत्ता-बिल्ली पालने को लेकर कई नियम तय किए हैं। जी हाँ और इस पॉलिसी में टीकाकरण , शेल्टर होम, फीडिंग प्वाइंटर और पालतु जानवरों के नसबंदी की भी बात कही गई है। केवल यही नहीं बल्कि अधिकारियों ने यह भी बताया है कि नियमों की अवहलेना करने पर 500 से दस हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि पालतु कुत्तों को मालिक अगर घर से बाहर घुमाने लेकर जाते हैं, तो उनके गले में पट्टे का होना अनिवार्य है।

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प्राधिकरण ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया (एडब्ल्यूबीआई) की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करने की बात कही गई है। आपको बता दें कि पहले कुछ घर मालिक अपने कुत्तों को अकेले ही घर के बाहर छोड़ देते थे। हालाँकि अब ऐसा करने पर उनपर जुर्माना लगेगा। जी हाँ, और अब अगर पालतू कुत्ता सार्वजनिक जगह पर शौच कर देता है तो उसकी सफाई की जिम्मेदारी मालिक पर होगी। इसके अलावा अगर किसी ने कुत्ते को लावारिस हालत में भटकने के लिए छोड़ दिया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ अगर कुत्ता मर जाता है तो इसकी भी जानकारी मालिक को देनी होगी। मालिक एप के जरिए इसे अपडेट कर सकते हैं।

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इसके अलावा कुत्तों का पंजीकरण ऑनलाइन भी कर सकेंगे, और इसके लिए लोगों को 500 रुपये देने होंगे। प्राधीकरण के अधिकारियों के मुताबिक, अगर पालतू कुत्ता किसी पर हमला करता है तो उसका मालिक जख्मी व्यक्ति की इलाज करवाएगा। इसी के साथ ही 10 हजार रुपये भी उसे देनी होंगे। इसी के साथ सार्वजनिक स्थान पर खुला छोड़ने पर 100 रुपये से लेकर 300 रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं प्राधिकरण के अधिकारियों ने कहा कि अगर कुत्तों के रजिस्ट्रेशन में मालिक देरी करते हैं तो उनपर लेट फाइन भी लगेगा। आप सभी को हम यह भी बता दें कि हाल ही में नोएडा में कुत्तों के हमले की कई खबरें सामने आई हैं। इसके बाद से लोगों ने इनके लिए एक पॉलिसी बनाने की मांग की थी और इसी के बाद नोएडा प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया है।

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