इशरत जहां मामले में पुलिस अधिकारियों को नहीं मिली राहत
इशरत जहां मामले में पुलिस अधिकारियों को नहीं मिली राहत
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नई दिल्ली : इशरत जहां एनकाउंटर मामले में पुलिस अधिकारियों को राहत नहीं मिली है। दरअसल ये वे पुलिस अधिकारी हैं जो कि इस एनकाउंटर मामले में चर्चा में रहे और इन पर आपराधिक मामले दर्ज किए गए। यही नहीं इन्हें अपनी नौकरियों में भी परेशान होना पड़ा। दरअसल गुजरात के पुलिसकर्मियों पर दर्ज ऐसे प्रकरण समाप्त करने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई थी जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। दरअसल मुंबई में हुए 26 /11 आतंकी हमले को लेकर अहम गवाह बने आतंकी डेविड हेडली ने इशरत जहां और उसके 4 साथियों को लश्कर का आतंकी बताया था। इसके बाद पुलिसकर्मियों के समर्थन में इस तरह की याचिका दायर की गई थी।

इस मामले की सुनाई प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर और न्यायाधीश यूयू ललित की पीठ ने की। यही नहीं एडवोकेट एमएल शर्मा द्वारा इस मामले में सुनवाई करने की बात कही गई तो न्यायाधीशों ने इस मामले के सूचीबद्ध होने की बात कही और कहा कि पहले यह मामला सूचीबद्ध हो जाए। उल्लेखनीय है कि न्यायालय ने पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध दायर चाचिकाओं को लेकर सुनवाई की।

गुजरात पुलिसकर्मी मुंबई की एक अदालत मे अभियोजन का सामना कर रहे हैं। दरअसल गुजरात पुलिस ने इशरत जहां सहित जिन चार लोगों को मारा था उन्हें लेकर यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि वे आतंकी थे। दरअसल इन आतंकियों को तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की जिम्मेदारी दी गई थी। 

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