निर्भया केस: हत्यारों को जल्द मिल सकती है फांसी, कोर्ट में 2 बजे होगी सुनवाई
निर्भया केस: हत्यारों को जल्द मिल सकती है फांसी, कोर्ट में 2 बजे होगी सुनवाई
Share:

सुप्रीम कोर्ट ने देश को दहला देने वाले निर्भया कांड में आज दोषी अक्षय ठाकुर की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दी है. इसके साथ ही अब आज दोपहर 2 बजे दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में निर्भया के दोषियों को जल्द फांसी दिए जाने की याचिका पर सुनवाई होगी. यह याचिका निर्भया की मां आशा देवी की तरफ से दायर किया गया है. 

1993 विस्‍फोट केस: केंद्र के फैसले पर SC की रोक, जानिए पूरा मामला

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इससे पहले जब 13 दिसंबर को सुनवाई हुई तो कोर्ट ने कहा कि दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका पर 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में होनी है, उस पर फैसले का इंतजार करना होगा. उसके बाद 18 दिसंबर को सुनवाई होगी. सुनवाई के दौरान याचिका दायर करने वाले निर्भया के माता-पिता भी कोर्ट रूम में मौजूद थे. दोषी के वकील एपी सिंह ने कहा कि हमारी कई अर्जियां अलग-अलग जगह लंबित है. इस पर कोर्ट ने कहा कि आपको कई बार पहले सूचना दी जा चुकी है. आप मामले को लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं.

CAA protest : शिवपाल सिंह ने किया प्रदर्शन का प्रारंभ, अमन और शांति के लिए किया ये काम

अपने बयान में एपी सिंह ने कहा कि पवन आरोप के वक़्त नाबालिग था. उसकी अर्जी लंबित है. कोर्ट ने कहा कि आपको तब अर्जी देना था जब निचली अदालत ने सजा दी थी. कोर्ट ने कहा कि हम रिव्यू पर SC का इंतजार करेंगे. इस बीच निर्भया की मां ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अक्षय की पुनर्विचार याचिका के विरोध में अर्जी दाखिल करने की इजाजत मांगी. चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने याचिका दायर करने की इजाजत दी. फांसी के मामले में पुनर्विचार याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई होती है.

iPhone 11 Review: लॉन्चिंग के पहले सामने आईं यह बातें

CAA : इन स्थानों पर प्रदर्शन की आशंका के मदृेनजर पुलिस ने बढ़ाई चौकसी

कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को मिली बड़ी राहत, कोर्ट में स्वयं को बताया निर्दोष

 

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
Most Popular
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -