सुप्रीम कोर्ट ने देश को दहला देने वाले निर्भया कांड में आज दोषी अक्षय ठाकुर की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दी है. इसके साथ ही अब आज दोपहर 2 बजे दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में निर्भया के दोषियों को जल्द फांसी दिए जाने की याचिका पर सुनवाई होगी. यह याचिका निर्भया की मां आशा देवी की तरफ से दायर किया गया है.
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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इससे पहले जब 13 दिसंबर को सुनवाई हुई तो कोर्ट ने कहा कि दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका पर 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में होनी है, उस पर फैसले का इंतजार करना होगा. उसके बाद 18 दिसंबर को सुनवाई होगी. सुनवाई के दौरान याचिका दायर करने वाले निर्भया के माता-पिता भी कोर्ट रूम में मौजूद थे. दोषी के वकील एपी सिंह ने कहा कि हमारी कई अर्जियां अलग-अलग जगह लंबित है. इस पर कोर्ट ने कहा कि आपको कई बार पहले सूचना दी जा चुकी है. आप मामले को लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं.
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अपने बयान में एपी सिंह ने कहा कि पवन आरोप के वक़्त नाबालिग था. उसकी अर्जी लंबित है. कोर्ट ने कहा कि आपको तब अर्जी देना था जब निचली अदालत ने सजा दी थी. कोर्ट ने कहा कि हम रिव्यू पर SC का इंतजार करेंगे. इस बीच निर्भया की मां ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अक्षय की पुनर्विचार याचिका के विरोध में अर्जी दाखिल करने की इजाजत मांगी. चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने याचिका दायर करने की इजाजत दी. फांसी के मामले में पुनर्विचार याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई होती है.
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