1993 विस्‍फोट केस: केंद्र के फैसले पर SC की रोक, जानिए पूरा मामला
1993 विस्‍फोट केस: केंद्र के फैसले पर SC की रोक, जानिए पूरा मामला
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मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1993 में दिल्ली में हुए बम विस्फोट के दोषी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की सजा को लेकर केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगा दी. दरअसल, केंद्र सरकार ने भुल्लर को रिहा करने के आदेश दिए हैं. भुल्लर को इस मामले में फांसी की सजा हुई थी, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था.

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने केंद्र से पूर्व युवा कांग्रेस नेता मनिंदर सिंह बिट्टा की याचिका पर सरकार की प्रतिक्रिया मांगी. जस्टिस रोहिंटन फाली नरीमन और जस्टिस एस रविंद्र भट की बेंच ने मंगलवार को मनिंदर सिंह बिट्टा की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई थी. अपनी याचिका में बिट्टा ने भुल्‍लर की सजा में छूट को अवैध व असंवैधानिक करार देते हुए इसका विरोध किया है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इससे पहले 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने भुल्‍लर की सजा में छूट वाली याचिका को खारिज कर दिया था. इस याचिका में उसने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने की मांग की थी. बता दें कि 1993 में दिल्ली विस्‍फोट का दोषी भुल्‍लर है. विस्‍फोट में 9 की मौत हो गई थी और कांग्रेस नेता एमएस बिट्टा जख्मी हो गए थे.

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